Sunday, July 3, 2016

करोडो की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाला संगठित गिरोह क्राईम ब्रांच की गिरफत में


मुख्य सरगना पूर्व से है फरार तथा एक साथी पूर्व से जेल में

इन्दौर-दिनांक 03 जुलाई 2016- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा ग्राम मिर्जापुर की करोडो रूपयें मूल्य की जमीन को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर औने-पौने दामों में बेचने वाले एक संगठित गिरोह को बेनकाब करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है।
आवेदिका पुष्पा शर्मा तथा उनकी मॉ श्रीमती गीताबाई पति स्व. मांगीलाल पेढीवाल उम्र 88 वर्ष द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर के समक्ष में आवेदन देकर बताया कि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की जमीन को किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी तौर पर विक्रय अनुबंध लेख के आधार पर, जाहिर सूचना प्रकाशित कर कृषि भूमि को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर द्वारा क्राईम ब्रांच इन्दौर को आवेदिका की वृृद्वावस्था को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। क्राईम ब्रांच टीम द्वारा एक संगठित गिरोह को हिरासत में लिया,जिसमें उनके द्वारा गीताबाई के स्थान पर लगभग 85 वर्ष की एक महिला को गीताबाई बनाकर प्रस्तुत करना एवं उनके फर्जी वोटर आय.डी. कार्ड के आधार पर सौदा चिटठी लेख करना पाया गया। 
क्राईम ब्रांच टीम द्वारा की गई कार्यवाही में यह तथ्य प्रकाश में आये कि जमीनों के घोटाले करने का मुखय सूत्रधार विक्की उर्फ वीरेन्द्र घोष पिता गुमान सिंह है जिसने आवेदिका की ग्राम मिर्जापुर रालामण्डल स्थित सर्वे क्रमांक 259 स्थित 1.436 हेक्टेयर रकबा भूमि की खसरा नकल प्राप्त की गई, जिसमें पाया गया कि यह भूमि श्रीमती गीताबाई पति स्व. मांगीलाल पेढीवाल के नाम से है जो काफी वृृृद्व होकर देवास में निवास करती है। विक्की द्वारा अपने दो साथियों को श्रीमती गीताबाई के पास भेजा जाकर उनका हुलिया डील डौल इत्यादि की जानकारी प्राप्त की गई। करोडो रूपयें मूल्य की इस जमीन को हथियाने के लिए उसके द्वारा अपने दो प्रापर्टी ब्रोकर्स साथी बाबूलाल कैथवास उर्फ बाबू एवं अमरदीप बौरासी उर्फ पहलवान को ग्राम मिर्जापुर में इस कृषि भूमि से सटी कोई भूस्वामी से सम्पर्क करने एवं उससे अनुबंध करने के लिए पाबन्द किया गया। 
दोनो प्रापर्टी ब्रोकर्स विक्की उर्फ विरेन्द्र घोष के कहने परग्राम मिर्जापुर में इस भूमि के आसपास के भूस्वामी को तलाशते हुए कृष्णा भाटी एवं उनके पिता सीताराम भाटी के पास पहुंचे और इस भूमि से लगी उनकी लगभग 1 बीघा जमीन का सौदा रूपयें 17,11,000-00 में तय किया गया। सौदा तय करते समय अपने सरगना विक्की उर्फ वीरेन्द्र की मुलाकात सीताराम एवं उसके बेटे कृष्णा से कराने पर उसे यह मालूम हुआ कि जिस जमीन पर उसकी निगाह है उसकी चौकीदारी एवं खेतीबाडी कृष्णा भाटी ही काफी समय से करता है। तब सौदा तय करते समय विक्की एवं उसके साथियों द्वारा कृष्णा को इस जमीन का कब्जा 4-5 लाख रूपयें में उनके नाम करने का भी प्रलोभन दिया गया किन्तु कृृष्णा भाटी ने यह सौदा नहीं माना एवं स्वयं की जमीन का तय सौदे अनुसार विक्रय अनुबंध पत्र विनय उर्फ वरूण कसेरा पिता महेश कसेरा निवासी 79/2 मल्हार पल्टन इन्दौर एवं अनिमेष शर्मा पिता सुरेश शर्मा निवासी 20/1 चौरसिया नगर इन्दौर के नाम से लेख किया, इस एग्रीमेन्ट में भी इस गिरोह द्वारा भूमि संबंधी जानकारी जैसे सर्वे क्रमाक,रकबा, चतुःसीमा इत्यादि इन्द्राज नहीं करते हुए उसे रिक्त रखा गया। 
इस एग्रीमेन्ट को आधार बनाकर विक्की उर्फ वीरेन्द्र घोष एवं उनके साथियोंबाबूलाल कैथवास, अमरदीप बौरासी एवं विनय तथा अनिमेष ने मिलकर एक फर्जी महिला की तलाश की गई जो लगभग 85 साल की होकर गीताबाई जैसी दिखती हो। इस तलाश में उनके साथी सोनू उर्फ अभिषेक तिवारी निवासी सांवेर रोड इन्दौर को रूपयें 20,000-00 का प्रलोभन दिया जाकर उसकी 85 वर्षीय दादी कनकलता तिवारी के फोटो प्राप्त किये और उनका एक फर्जी वोटर आई.डी. कार्ड बनाया गया जिसमें उनका पता रूप नगर इन्दौर दर्शाया गया जबकि आवेदिका गीता बाई 7 बहादुर मार्ग देवास की निवासी है।  
फर्जी आय.डी. तैयार करने की कवायद के दौरान ही इस गिरोह का एक साथी अनिमेष क्राईम ब्रांच के हत्थे चढा जो फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अपने साथी अमित शर्मा पिता सुरेश शर्मा के साथ मिलकर फायनेंस पर नकली दस्तावेजो का प्रयोग कर गाडिया, एसी, फ्रीज इत्यादि का गबन किया करता था। जिस पर से अनिमेष को थाना ऐरोड्र्रम के अपराध क्र 305/16 में गिरफतार किया जाकर न्यायालय निरूद्व किया गया है। 
इसी दौरान थाना क्राईम ब्रांच द्वारा ग्रीन कॉटेज राजेन्द्र नगर की जमीन में हुई करोडो रूपयें की धोखाधडी में केस रजिस्टर्ड कर विक्की उर्फ वीरेन्द्र घोष के साथियों कोहिरासत में लिया जाने पर विक्की अपने परिवार के साथ इन्दौर शहर छोड कर फरार हो गया जिसकी गिरफतरी पर रूपयें 10,000-00 का ईनाम घोषित किया गया है। 
विनय कसेरा का एक साथी जेल मे जाने एवं मुखय सरगना शहर से फरार होने पर उसके द्वारा अपने एक साथी ललित चौरसिया को साथ में लिया और दोनो के द्वारा गीताबाई की फर्जी आय.डी. के आधार पर एवं कृष्णा भाटी की जमीन के अनुबंध को आधार बताकर गीताबाई की जमीन को बेचने के लिए एक प्रापर्टी ब्रोकर योगश अग्रवाल निवासी कालानी नगर इन्दौर को सहमत किया और फर्जी आई.डी. के आधार पर यह जमीन बेचने के लिए पार्टी की तलाश करने के लिए तैयार किया। प्रापर्टी ब्रोकर अग्रवाल ने यह सौदा एक और प्रापर्टी ब्रोकर सचिन पाटिल पिता श्रीकृष्ण पाटिल को बताया जिस आधार पर एक सौदा चिटठी तैयार की गई जिसमें भूमि का विवरण चतुःसीमा इत्यादि कॉलम रिक्त रखे गये और ना ही गवाहों के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये। इस फर्जी सौदा चिटटी पर गीताबाई के हस्ताक्षर के लिए पूर्व से तैयार किये गये फर्जी वोटर आय.डी. कार्ड की महिला को लाने के लिए अपने मित्र अभिषेक तिवारी उर्फ सोनु को उसकी दादी कनकलता तिवारी कोदिनांक 16.6.2016 को बुलाया गया। करोडो रूपयें मूल्य की मालकिन गीताबाई को ललित ने अपने नाम की होण्डा सिटी कार एम.पी. 09-एच.डी.-7356 में बैठाकर लालबाग पैलेस ले गया तथा सौदा चिटठी पर उनसे गीताबाई के हस्ताक्षर कराये गये और दस्तावेज के रूप में उनका फर्जी वोटर आई.डी. कार्ड सचिन पाटिल को दिया गया। 
सचिन पाटिल पिता श्रीकृष्ण पाटिल निवासी नन्दानगर द्वारा इस फर्जी सौदा चिटठी के आधार पर यह सौदा उत्तम तौलानी प्रापर्टी ब्रोकर, निवासी खातीवाला टेैंक, थाना जूनी इन्दौर से किया। उत्तम तौलानी द्वारा इस फर्जी सौदा चिटठी के आधार पर कोई लिखापढी किये बगैर ही अपने वकील से मिलकर रूपयें 8500-00 की अदायगी उपरांत दैनिक भास्कर एवं अग्निबाण समाचार पत्रों में जाहिर सूचना प्रकाशित कराई गई और जमीन को हडपने में आरोपियों का साथ दिया गया। 
क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा प्रकरण के आरोपीगण 1. विनय उर्फ वरूण कसेरा पिता महेश कसेरा निवासी 79/2 मल्हारपल्टन हाल पल्हरनगर इन्दौर 2. बाबुलाल उर्फ बबलू कैथवास पिता रामचन्द्र कैथवास (37) निवासी 10 लालाराम नगर, आठलिया सदन फलैट नं. 401, सेन्ट पॉल स्कूल के पास इन्दौर पूर्व पता 336/1 बडी ग्वालटोलीबारहपत्थर चौराहे के पास इन्दौर 3. अमरदीप बौरासी पिता कन्हैयालाल बौरासी (42) निवासी 72-73 बडी ग्वालटोली, सीतलामाता मन्दिर के पास, थाना पलासिया इन्दौर 4. ललित चौरसिया पिता कमल चौरसिया (34) निवासी म.न.0 61 सुखदेव नगर, एक्सटेंशन-1, ऐरोड्र्रम रोड इन्दौर, 5. अभिषेक तिवारी उर्फ सौनु तिवारी पिता शेखर तिवारी (36) निवासी 134 ग्राम रेवती उज्जैन रोड इन्दौर 6. कनकलता तिवारी पति स्व. लक्ष्मीनारायण तिवारी (80) निवासी 134 ग्राम रेवती उज्जैन रोड इन्दौर  7. योगेश अग्रवाल पिता पृृथ्वीराज अग्रवाल, (42) निवासी म.न. 41 कालानी नगर, जैन स्वीटस के पीछे इन्दौर 8. सचिन पाटिल पिता श्रीकृष्ण पाटिल निवासी 155/9 नन्दानगर इन्दौर 9. उत्तम तोलानी पिता स्व. श्री खिमनदास तोलानी (52)  व्यवसाय-प्रापर्टी ब्रोकर, निवासी म.न. 161-एम, खातीवाला टेैंक, थाना जूनी इन्दौर को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण का मुखय सूत्रधार विक्की उर्फ वीरेन्द्र घोष पूर्व से फरार है जबकि उसका एक साथी अनिमेष शर्मा निवासी कालानी नगर वर्तमान में जेल में है। आरोपियों का पूर्व अपराधिक इतिहास रहा है। इस प्रकार जमीन के घोटाला करने वाले एक और संगठित गिरोह को बेनकाब करने में क्राईम ब्रांच द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

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