इन्दौर-दिनांक
07 अक्टूबर 2015-पुलिस थाना जूनी इन्दौर
क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 13.09.15 शिवमंदिर राजमहल कालोनी पर भंडारा हो
रहा था, वहाँ पर फरियादी गोविंद पिता राधामोहन यादव को भण्डारे में पहुंचकर
बदमाश अमर पिता मदन भाट (32) निवासी 13 त्रिवेणी
कालोनी भाट मोहल्ला इन्दौर ने करीबन 21.00 बजे, फरियादी के साथ
गाली-गलौच की व विरोध किया तो हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा। फिर बदमाश अमन भाट
ने जेब में से चाकू निकाला और फरियादी को पीछे की तरफ मारा जिससे फरियादी को चोट
आकर खून निकलने लगा। जिससे राजमहल कालोनी में शिव मंदिर पर जो भण्डारा चल रहा था
उसमें अफरा तफरी मच गई। भण्डारे में बहुत भीड़ थी जिसमें जन धन की हानि भी हो सकती
थी। आरोपी का यह कृत्य सामान्य आम जनता के जीवन पर खतरा बन सकता था जिससे कोई बड़ी
अप्रिय घटना घटित हो सकती थी परंतु बदमाश ने भीड़ को देखकर भी फरियादी पर चाकू से
हमला किया, जिससे भण्डारे में उपस्थित आम लोग भयभीत हो
गये। उक्त घटना पर बदमाश को गिरफ्तार कर, पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा
अपराधक्रमांक 468/15 धारा 324, 323, 294, 506 भादवि का अपराध
पंजीबद्ध कर, विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जो
कि न्यायालय में विचाराधीन है।
आरोपी अमर अपराधिक प्रवृत्ति का होकर,
इसके
पूर्व आपराधिक इतिहास से यह बदमाश फरियादी को नुकसान पहुँचा सकता है व न्यायालीन
प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। अतः इसके दस्तनदाजी आपराधिक कृत्यों की अधिकता को
देखते हुये इसके विरूद्ध राष्टीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2)
के
अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर
विचारण उपरांत जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी अमर पिता मदन भाट को
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में
परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी अमर भाट को
पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा गिरफ्तार कर, केन्द्रीय जेल
भोपाल भेजा गया है।
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