इन्दौर -दिनांक 16 सितम्बर 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं. 31/2010 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी भारतनाथ पिता जगन्नाथ सपेरा (40) निवासी उमरीखेड़ा सपेरा बस्ती खण्डवा रोड़ इन्दौर को धारा 8/20 (बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2010 को तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना भंवरकुआं श्री एफ.एम. कुरैशी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक भारतनाथ पिता जगन्नाथ सपेरा निवासी उमरीखेड़ा इंदौर नामक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में अवैध गांजा लेकर, किसी बाहरी तस्कर को देने के लिये खण्डवा रोड़ टोलटेक्स नाके पर आने वाला है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये काव्यक्ति वहां आया जिसके हाथ में एक थैली थी, जिसे पुलिस द्वारा पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम भारतनाथ सपेरा बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से प्लास्टिक की थैली में रखा दो किलो 100 ग्राम अवैध गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2010 को तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना भंवरकुआं श्री एफ.एम. कुरैशी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक भारतनाथ पिता जगन्नाथ सपेरा निवासी उमरीखेड़ा इंदौर नामक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में अवैध गांजा लेकर, किसी बाहरी तस्कर को देने के लिये खण्डवा रोड़ टोलटेक्स नाके पर आने वाला है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये काव्यक्ति वहां आया जिसके हाथ में एक थैली थी, जिसे पुलिस द्वारा पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम भारतनाथ सपेरा बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से प्लास्टिक की थैली में रखा दो किलो 100 ग्राम अवैध गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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