इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2015- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 25/09 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी सुनील सोनकर पिता राधेश्याम सोनकर, उम्र 58 वर्ष निवासी 28/5 पारसी मोहल्ला छावनी इन्दौर को धारा 8/20 (बी)(॥)(सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गये।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2009 को तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक वृत्त छावनी इन्दौर श्री आर.एच. पचौरी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 28/5 पारसी मोहल्ला छावनी इन्दौर में सुनील सोनकर की दुकान एवं मकान में अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान की तलाशी लेने पर वहां से पांच बोरे में रखा 105 किलोग्राम गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(सी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2009 को तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक वृत्त छावनी इन्दौर श्री आर.एच. पचौरी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 28/5 पारसी मोहल्ला छावनी इन्दौर में सुनील सोनकर की दुकान एवं मकान में अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान की तलाशी लेने पर वहां से पांच बोरे में रखा 105 किलोग्राम गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(सी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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