Tuesday, June 9, 2015

पांच शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर-दिनांक 09 जून 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश गोलू उर्फ माडल पिता मुरली धानकू (27) निवासी जयहिन्द नगर बदल का भट्‌टा इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार रखने, चोरी, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 23 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी गोलू उर्फ माडल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी गोलू को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी गोलू उर्फ माडल धानकू को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
          पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश धीरज पिजा नरेन्द्रसिंह यादव (37) निवासी 17 दुर्गा की बगीची कर्बला मैदान इन्दौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 07 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी धीरज के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी धीरज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी धीरज यादव को पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
         पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश रोशन पिता चिरागसिंह (23) निवासी 736 आकाश नगर इंदौर तथा रघुवीर उर्फ गोण्डी उर्फ बोण्डी उर्फ फोण्डी पिता प्यारसिंह उर्फ धारसिंह (28) निवासी आकाश नगर इंदौर के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में, आरोपी रोशन के मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आदि के विभिन्न 09 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने व आरोपी रघुवीर उर्फ गोण्डी केलड़ाई-झगड़े, मारपीट, आदि के विभिन्न 12 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इनके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, दोनों आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपियों रोशन तथा रघुवीर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। जिसके परिपालन में दोनों आरोपियों रोशन सिंह तथा रघुवीर उर्फ गोण्डी को पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं। उक्त दोनों आरोपियों द्वारा दिल्ली में भी कई अपराध किये गये है।
        इसी प्रकार कार्यवही के अन्तर्गत पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश संतोष पिता तेजराम बागरी (35) निवासी संजय नगर केटरोड़ राऊ के विरूद्ध जिला इन्दौर के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अवैध हथियार रखने, जुऑ एक्ट, आबकारी एक्ट व छेड़खानी आदि के विभिन्न 15 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने तथा इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण,आरोपी संतोष के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा आरोपी संतोष को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी संतोष बागरी को पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है।
       उक्त पांचो बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहा है।





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