इन्दौर-दिनांक 06 मई 2015- पुलिस अधीक्षक (पद्गिचम) श्री आबिद खान ने बताया कि आवेदक भगवानदास द्वारा आवेदन के माध्यम से मोबाईल पर उसके खातें से ट्रांसफर हुई राशि का एस.एम.एस. आने पर, घटना की सूचना दी जिस पर उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री राकेश गुप्ता द्वारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी एवं श्री विनय पॉल को अपराधियों की तलाश हेतु निर्देशित किया। इस पर से अति. पुलिस अधीक्षक द्वय् अपराध शाखा द्वारा टेक्निकल सेल प्रभारी उप निरीक्षक श्रद्धा यादव एवं उनकी टीम को इस कार्य हेतु लगाया गया। आवेदक द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की जांच के दौरान एवं तकनीकी कार्यवाही पर पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अजनोद रोड सांवेर में करीब 45 साल पहले दिनॉक 16/09/1970 को सांवेर कालेज के नाम से एक बचत खाता खोला गया था जिसका खाता क्रमांक 53032277890 है उक्त खाता जब से खोला गया था तब से आज दिनॉक तक इस खाता में कोई भी ट्रांजेक्द्गान नही ंकिया गया था। दिनांक 30/09/11 को के.वाय.सी. दस्तावेजों के अभाव में इस खातें में होल्ड लगादिया गया था। जब होल्ड लगाया गया था तब इस खाते में 160000 रूपये का बैलेंस था, दिनांक 29/05/14 को उक्त बैंक शाखा में भगवान सिंह माली निवासी बालोद के द्वारा एक बचत खाता खोला गया जिसका खाता क्रमांक 20215331713 था खाता खोलने बाद भगवान सिंह माली द्वारा उसके खाते का वेलकम किट जिसमें एटीएम कार्ड पिन नंबर चैकबुक व पासबुक रहती है, उक्त किट भगवान सिंह माली द्वारा बैंक से नहीं ली गयी और उसकी वेलकम किट बैंक में थी। भगवान सिंह माली ने खाता शून्य बैलेंस से खोला था। दिनॉक 30/11/14 को भगवान सिंह माली ने बैंक जाकर जानकारी दी की उसके मोबाईल में बैंक से एस.एम.एस. अलर्ट आया है कि उसके खाते में दिनॉक 29/10/14 को 40000 रूपये दिनॉक 30/10/14 को 40000 व दिनॉक 31/10/14 को 19500 रूपये निकाले गये हैं जो कि मेरे द्वारा नही ंनिकाले गये ओर न ही जमा किये गये। क्राईम ब्रांच को पहले लगा कि किसी व्यक्ति द्वारा संबधित अकाउण्ट को हैक कर संबधित ट्रांजक्शन किया गया है परंतु जब आई.पी. एड्रेस की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि संबधित ट्रांजक्शन बैंक के कम्प्यूटर के आई.पी. एड्रेस है इस पर घटना की विस्तृत जानकारी निकालीगयी तो पता चला कि खाता क्रमांक 53032217890 जो कि सांवेर कॉलेज के नाम से था उससे दिनॉक 28/10/14 को कैद्गा अधिकारी के.के. शर्मा की आई.डी. 1143794 से भगवान सिंह के खाते में रूपये 55000 जमा किये गये। सांवेर कॉलेज के खाते में होल्ड लगा हुआ जिसे हटाने के लिये क्यू अकाउण्टेंट सचिन गोखले द्वारा बनाकर अपनी आई.डी. से होल्ड हटाई गयी। इसी प्रकार 29/10/14 को भी कैद्गा अधिकारी के.के. शर्मा द्वारा 45000 रूपये भगवान सिंह के खाते में सांवेर कॉलेज के खाते से निकालकर जमा किये गये। बैंक शाखा में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगे है जो कि कैश अधिकारी के.के. शर्मा एवं अकाउण्टेंट सचिन गोखले द्वारा खातों में फर्जी ट्रांजक्शन के दौरान सभी कैमरों को बंद कर दिया जाता था एवं बैंक से क्राईम ब्रांच द्वारा ट्रांजक्शन व्हाउचर मांगने पर संबधित ट्रांजक्शन का व्हाउचर नहीं मिला जिससे मामला पूरी तरह से फर्जी लगा । अधिक जानकारी निकालने पर पता चला कि भगवान सिंह के खाते के ए.टी.एम. व पिन नंबर का उपयोग कर किसी व्यक्ति ने भगवान सिंह के खाते में जमा किये कुल 100000 रूपये में से 99500 रूपये क्रमशः नयापुरा व मल्हारगंज स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,ए.टी.एम. से दिनांक 29,30 व 31/10/14 को निकाल लिये गये हैं। उक्त ए.टी.एम. की सी.सी. टी.वी. फुटेज को देखने पर एक व्यक्ति मुंह पर कपडा बांधकर रूपये निकालते हुये दिखाई दे रहा था । उक्त ए.टी.एम. के सी.सी. टी.वी. फुटेज के तकनीकी विश्लेषण एवं जांच पर पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अजनोद रोड सांवेर के अकाउटेंट सचिन गोखले एवं केश अधिकारी के.के. शर्मा द्वारा इस प्रकार के होल्ड किये खातों पर निगरानी रखकर काफी समय से जिन खातों में किसी प्रकार का लेन-देन नहीं होता है ऐसे खातों की रकम को अन्य खोले गये नये खातों में ट्रांसफर कर संबधित खातों के खातेदारों को वेलकम किट न प्रदाय कर उनके ए.टी.एम. एवं पिन का उपयोग कर उसमें ट्रांसफर की गई रकम को निकाल ली जाती है । इस पर आरोपियान अकाउटेंट सचिन गोखले एवं केश अधिकारी के.के. शर्मा को पकड़ा गया जिन्होंने अपने एक साथी की मदद से सांवेर कॉलेज के अकाउण्ट से होल्ड हटाकर खाता धारक भगवानसिंह के खातें में कुल रकम 1 लाख रूपये ट्रांसफर कर ए.टी.एम. के माध्यम से कुल रकम 99500 निकाल ली गई । उक्त दोनों आरोपियों पूछताछ कर उनके द्वारा किये गये इस प्रकारके अन्य फर्जीवाड़ो की जानकारी ली जा रही है । उक्त फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक श्रद्धा यादव ,सउनि बिजेन्द्र जाट ,रोहित डेविड ,प्र.आर. ओंकार पाण्डे ,आर. शैलेन्द्रसिंह ,विवेक मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा । प्रकरण में आरोपियान के.के. शर्मा एवं सचिन गोखले के विरूद्व थाना सांवेर जिला इंदौर पर अपराध क्रमांक 214/15 धारा 409 ,120बी भादवि का पंजीबद्व किया गया है ।
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