Wednesday, May 27, 2015

34 लाख 58 हजार रूपये की अवैध बियर की पेटियों से भरे दो ट्रक जप्त दोनो आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर-दिनांक 27 मई 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदशन में इन्चार्ज थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ओंकार सिंह भदोरिया एवं उनकी टीम के द्वारा आज दिनांक 27.05.15 को 03.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना प्राप्त हुई कि स्कीम नंबर 114 पार्ट, विशवनाथ त्रिपाठी के मकान के पीछे, दो ट्रक खडे है जिनमें अवैध शराब भरी है तथा चालक उक्त शराब को बैचने की फिराक मे है। सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर उपनिरीक्षक ओंकार सिंह भदोरिया व उनकी टीम मय हमराह पंचान के पहुचकर दोनो ट्रकों की घेराबंदी करके दोनो ट्रक चालको को हिरासत मे लेकर दोनो चालको से नाम पूछने पर अपने नाम 1. मोहम्मद आसिफ पिता रसूल खा (28) निवासी फलवाडी मोहल्ला सेंधवा तथा अजामुद्‌दीन पिता सलामुद्‌दीन शेख (29) निवासी रहीम कॉलोनी सेंधवा बताये तथा ट्रको में भरी बीयर के कागजात मांगने पर, एक ट्रक का परमिट 22.05.15 तक का पाया गया तथा दूसरे ट्रक का परमिट दिनांक 26.05.15 के सुबह 06.00 बजे तक का पाया गया। दोनो ट्रक बगैर परमिट एवं निर्धारित रूट पर न पाये जाने से दोनो ट्रकों को मय बीयर भरी पेटियों के जप्त किया गया।दोनो ट्रकों मे कुल 34 लाख 58 हजार 208 रूपये कीमत की 2771 पेटियों में कुल 33 हजार 252 बियर की बोतल जप्त की गयी। दोनो आरोपियों को गिरफ्‌तार कर पुलिस थाना लसुडिया में 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है।


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