इन्दौर-दिनांक 06 फरवरी 2015-माननीय न्यायालय अति. मुखय न्यायिक दण्डाधिकारी कोर्ट रूम नम्बर 28 इन्दौर श्री दिलीप गुप्ता द्वारा धारा 224, 120 बी भादवि के अभियुक्त स्नेहल मिश्रा उर्फ प्रशान्त शर्मा उर्फ अश्विनी शर्मा उर्फ आशू पिता विनोद तिवारी एवं इनकी पत्नि रूचि तिवारी निवासी-म.न. 138 डांक बगलिया थाना-कोतवाली नगर जिला एटा (उ.प्र.) को माननीय न्यायालय इंदौर में उपस्थित होने हेतु उद्घोषणा जारी की गई है।
उक्त न्यायालय में अभियुक्तो के विरूद्ध परिवाद किया गया है कि स्नेहल मिश्रा उर्फ प्रशान्त शर्मा उर्फ अश्विनी शर्मा उर्फ आशू पिता विनोद तिवारी निवासी-म.न. 138 डांक बगलिया थाना-कोतवाली नगर जिला एटा (उ.प्र.) ने धारा 224, 120 बी भादवि के अधीन दण्डनीय अभिरक्षा से भागने का अपराध किया है तथा इसकी पत्नि रूचि तिवारी निवासी-म.न. 138 डांक बगलिया थाना-कोतवाली नगर जिला एटा (उ.प्र.) ने धारा 224, 120 बी भादवि के अधीन दण्डनीय अभिरक्षा से भगाने का अपराध किया है, और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट को यह लिखकर लौटा है कि उक्त आरोपीगण इनके निवास स्थान पर मिलनहीं रहे है व वारंट तामिली से बचने के लिये फरार होकर अपने आप को छिपा रहे है। इस लिये दोनो अभियुक्तो को माननीय अति. मुखय न्यायिक दण्डाधिकारी कोर्ट रूम नम्बर 28 इन्दौर श्री दिलीप गुप्ता के समक्ष में न्यायालय में परिवाद का उत्तर देने के लिये हाजिर होने हेतु आदेशित किया गया है।
उक्त न्यायालय में अभियुक्तो के विरूद्ध परिवाद किया गया है कि स्नेहल मिश्रा उर्फ प्रशान्त शर्मा उर्फ अश्विनी शर्मा उर्फ आशू पिता विनोद तिवारी निवासी-म.न. 138 डांक बगलिया थाना-कोतवाली नगर जिला एटा (उ.प्र.) ने धारा 224, 120 बी भादवि के अधीन दण्डनीय अभिरक्षा से भागने का अपराध किया है तथा इसकी पत्नि रूचि तिवारी निवासी-म.न. 138 डांक बगलिया थाना-कोतवाली नगर जिला एटा (उ.प्र.) ने धारा 224, 120 बी भादवि के अधीन दण्डनीय अभिरक्षा से भगाने का अपराध किया है, और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट को यह लिखकर लौटा है कि उक्त आरोपीगण इनके निवास स्थान पर मिलनहीं रहे है व वारंट तामिली से बचने के लिये फरार होकर अपने आप को छिपा रहे है। इस लिये दोनो अभियुक्तो को माननीय अति. मुखय न्यायिक दण्डाधिकारी कोर्ट रूम नम्बर 28 इन्दौर श्री दिलीप गुप्ता के समक्ष में न्यायालय में परिवाद का उत्तर देने के लिये हाजिर होने हेतु आदेशित किया गया है।
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