इन्दौर -दिनांक 11 अक्टूबर 2013- थाना पलासिया के अपराध क्रं. 779/12 धारा 380,411 भादवि के प्रकरण में फरार आरोपी 1. प्रकाश पिता कान्हा केवट (32) निवासी कुम्भजी का पारडा जिला बासवाड़ा राजस्थान तथा 2. कमलेश पिता उदाजी केवट (30) निवासी सदर के संबंध में माननीय न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर श्री दिलीप गुप्ता साहब द्वारा धारा 82 जा.फौ. के अंतर्गत उपस्थित होने की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा की गयी है।
संक्षिप्त में घटनाक्रम इस प्रकार है कि फरियादी चित्रा पति देवन्द्र (36) निवासी 67 मनीषपुरी इंदौर के घर दिनांक 29/09/12 के 17.30 बजे से 21.00 बजे के बीच अज्ञात चोर घर में घुसकर अलमारी की ड्राज में रखे 72 हजार रूपयें, 02 मोबाईल फोन, सोने की 01 चैन आदि चुराकर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पलासिया पर अपराध धारा 380,411 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था। दौराने विवेचना आरोपी हरीश पिता शंकरलाल (27) निवासी कोटडा वडा जिला बासवाड़ा राजस्थान से फरार आरोपी प्रकाश की मोटरसाईकिल क्रं. आरजे/03/एसएच/415 जप्त हुयी। आरोपी प्रकाशचंद्र पिता सवलाल (40) निवासीआसपुर जिला डूंगरपुर राजस्थान के कब्जे से सोने के 02 कंगन, सोने का 01 हार, सोने की 02 अंगूठी, सोने के टॉप्स जप्त हो चुके है, आरोपी गिरफ्तार होकर न्यायालय से जमानत पर रिहा हो चुके है, प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। आरोपी प्रकाश पिता कान्हा केवट तथा कमलेश पिता उदाजी केवट फरार है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपियों के विरूद्व धारा 82 जा.फौ. के अंतर्गत उद्घोषणा कर अपेक्षा की गयी है कि न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिये इंदौर न्यायालय में दिनांक 15/11/13 को अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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