इन्दौर -दिनांक 11 अक्टूबर 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 10/13 के आरोपी अजय उर्फ मोटा के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी अजय उर्फ मोटा पिता कमल उर्फ बिल्लू (24) निवासी 104, बड़ी ग्वालटोली, इंदौर हाल मुकाम- कुम्हार भट्टी पालदा, इंदौर को धारा 8/20 (बी) (2) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 06 माह के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.13 को तत्कालिन उपनिरीक्षक वाय.एस.सेंगर थाना पलासिया इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अजय उर्फ मोटा पिता कमल निवासी बड़ी ग्वालटोली इंदौर का चोरी की मोटरसायकल क्रं. एमपी-09/एमएम/4374 पर अवैध रूप से गांजा लेकर बिचोली मर्दाना होकर आ रहा है। उपनिरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त आरोपी को पकड़ा तथातलाशी लेते आरोपी के पास से 01 किलो 800 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त मोटरसायकल को जप्त कर आरोपी को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
No comments:
Post a Comment