Thursday, April 4, 2013

कुखयात बदमाश शादाब पिता कादिर खॉ रासुका के तहत्‌ निरूद्व



इन्दौर -दिनांक 04 अप्रेल 2013 - पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि आज दिनांक 04 अप्रेल 2013 को कुखयात बदमाश शादाब पिता कादिर खॉ (24) निवासी तंजीम नगर मकान नं. 16 मस्जिद के सामने खजराना इंदौर की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के आदेशानुसार उपरोक्त कुखयात बदमाश शादाब को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3, उपधारा 2 के तहत्‌ निरूद्व कर, सेन्ट्रल जेल भोपाल भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि कुखयात बदमाश शादाब पिता कादिर खॉ (24) निवासी तंजीम नगर मकान नं. 16 मस्जिद के सामने खजराना इंदौर के विरूद्व थाना खजराना, थाना रावजी बाजार, थाना सदरबाजार तथा शहर के अन्य थानो पर हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट, अवैध हथियार, संपत्ति को छति पहुॅचाना आदि जैसे कुल 11 प्रकरण पंजीबद्व है। जिनका विवरण निम्नानुसार है - थाना खजराना में पंजीबद्व - 1. अपराध क्रं. 298/04 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 2. अप. क्रं. 166/05 धारा 294,323,506,324,34 भादवि, 3. अप. क्रं. 456/06 धारा 294,323,324,506,34 भादवि, 4. अप. क्रं.252/07 धारा 384 भादवि, 5. अप. क्रं. 256/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 6. अप. क्रं. 691/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 7. अप. क्रं. 225/10 धारा 383,427,294,323,506,34 भादवि, 8. अप. क्रं. 03/11 धारा 13 जुऑ एक्ट, 9. अप. क्रं. 106/11 धारा 452,323,324,506 भादवि, थाना रावजी बाजार का 10. अप. क्रं. 89/12 धारा 307,323,294,506,34 भादवि तथा थाना सदर बाजार का अपराध क्रं. 442/12 धारा 307,147,148,149,447 भादवि, 25/27 आर्म्स एक्ट।
              थाना सदर बाजार के अपराध क्रं. 442/12 में आरोपी फरार था जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 05 हजार रूपयें का ईनाम घोषित किया गया था। अनावेदक के विरूद्व समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गयी, परंतु अनावेदक के आचरण में कोई सुधार नही हुआ तथा लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। थाना प्रभारी सदरबाजार श्रीमती प्रीती बाथरी द्वारा प्रकरण तैयार कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के समस्त प्रस्तुत किया गया था, जिस पर निर्णय लेते हुये उपरोक्त बदमाद्गा शादाब की बढती हुई अपराधिक गतिविधीयों पर अंकुश लगाने तथा लोक परिशांति बनाये रखने के उद्‌देश्य से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ निरूद्व किया गया।

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