Monday, April 29, 2013

दहेज प्रताडना हेतु पति, सास, ससुर तथा देवर 10 वर्ष के कारावास से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री  पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 509/09 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. विक्रमादित्य सिंह पिता जयप्रकाश सिंह (28) निवासी 617, अशोक नगर एरोड्रम रोड, इंदौर, 2. शिलादित्यसिंह पिता जयप्रकाश सिंह (31) निवासी सदर, 3. जयप्रकाशसिंह पिता जगजीत ंिसह (54) निवासी सदर 4. कौशल्या देवी पति जयप्रकाश सिंह (50) निवासी सदर को धारा 498-ए भादवि में दोषी पाते हुये प्रकरण के आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को धारा 304 बी भादवि दोषी पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रूपये केअर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी अवधेश प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी छोटी बहन सरिता की शादी दिनांक 14 मई 2003 को शिलादित्य सिंह से हुई थी। उस समय दहेज के रूप में 05 लाख रूपये नगर, 12 तौला सोना, टीबी फ्रिज, वाशिंग मशीन एवं अन्य सामान की मांग अभियुक्तों ने की थी। शादी के वक्त तीन लाख रूपये नगद एवं अन्य सामान देकर शेष बाद में देने की बात कहकर शादी कराई थी।    विवाह के पश्चात से ही पति शिलादित्य, सास , ससुर, एवं देवर द्वारा सरिता 14 मार्च 2009 को सूचना मिली बहन क साथ कुछ हादसा हुआ है। सरिता की मृत्यु की सूचना पुलिस विभाग द्वारा मिली। इस पर से अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध प्रकरण के अंतर्गत धारा 498-ए, 304 बी भादवि के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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