इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- उपसंचालक अभियोजन श्री व्ही. के. मिश्रा ने बताया कि माननीय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 107/2012 पुलिस थाना एमआईजी विरूद्ध में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी लक्की चौहान पिता जगदीश चौहान (19) निवासी 127 रूस्तम का बगीचा इंदौर को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 सितंबर 2011 को रात्रि लगभग 09.30 बजे देहाती नालसी लिखाने वाले अभियोगी अरूण वर्मा अपने दोस्त राहुल के साथ विजय होटल नारायण सेठ के कम्पाउण्ड में चाय पीने के लिये गये थे। तभी अचानक आरोपी लक्की और धतूरा दोनो ही उनके पास आये और राहुल से बोले तु बहुत तेज चल रहा है पुराने केश मे समझौता नही कर रहा है और आज तेरा काम लगा देते है एवं एकदम से लक्की ने अपनी कमर से चाकू निकाला और राहू के दाहिने पैर पर चाकू,दूसरा चाकू पेर में मारा एवं खूननिकलता देख भाग गया। बाद रिपोर्ट से थाना एमआईजी पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाशंकर अग्निहोत्री अति. लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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