Monday, April 29, 2013

दहेज प्रताडना हेतु पति, सास, ससुर तथाजेठ 02 वर्ष के कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री नरसिंह बघेल ने आपराधिक प्रकरण क्रं. 194/05 पुलिस महिला थाना में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. पंकज पिता सम्पतलाल जैन (34) निवासी गुमाश्ता नगर, 2. संजय पिता भेरूलाल जैन निवासी 233 गुमाश्ता नगर इंदौर, 3. सम्पतलाल पिता भेरूलाल जैन निवासी सदर, 4. शशीकला पति सम्पतलाल जैन निवासी सदर को धारा 498-ए भादवि में दोषी पाते हुये प्रकरण के आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 400 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा प्रत्येक आरोपी को धारा 4 दहेज प्रतिशेध अधिनिमय के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया सीमा का विवाह दिनांक 06 अप्रेल 2003 को 233 गुमाश्ता नगर इंदौर निवासी पंकज पिता सम्पतलाल के साथ हुआ था तथा विवाह के पश्चात से ही पति पंकज, सास शशीकला, ससुर सम्पतलाल, एवं जेठ संजय जैन द्वारा फरियादिया को दहेज हेतु प्रताडितकिया गया तथा अभियुक्तों द्वारा दहेज हेतु क्रूरतापूर्वक तरीके से फरियादिया के साथ गाली-गलौच, मारपीट करना, भूखा रखना तथा जान से मारने की धमकी आदि रूप से प्रताडित किया जा रहा था।
रिपोर्ट पर से पुलिस थाना महिला थाना पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के उपरांत आरोपिगणों के विरूद्ध अभियोग न्यायालय पेश किया गया था। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री ब्रजेश उपाध्याय एवं श्री हेमंत राठौर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर द्वारा की गयी।

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