Thursday, January 31, 2013

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी 03 वर्ष के कारावास एवं04 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 31 जनवरी 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीद्गा, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 15/05 आरोपी रंजीत पिता रामसिंह वैशय के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी रंजीत पिता रामसिंह वैशय (36) निवासी 47, आदर्द्गा गणपति नगर सुखलिया इंदौर को धारा 8/20 बी (प्प्) बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी को 03 वर्ष के कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30 मई 2005 को तत्कालिन थाना प्रभारी छत्रीपुरा इंदौर देवराज सिंह कुशवाह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि महूनाका चौराहे पर एक व्यक्ति सफेद रंग की थैली में गांजा लेकर खडा है। सूचना पर मय फोर्स के पहुॅच कर घेरा बंदी कर आरोपी रंजीत वैशय को पकडा गया तथा इसके कब्जे से थैली में रखा करीब 06 किलो 600 ग्राम गांजा जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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