Monday, October 1, 2012

कुखयात बदमाश रासुका के तहत्‌ निरूद्व

इन्दौर -दिनांक 01 अक्टूबर 2012- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि आज दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को पुलिस थाना छत्रीपुरा क्षेत्रांतर्गत कुखयात बदमाश बबलू बैरागी की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के आदेशानुसार उपरोक्त कुखयात बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ हिरासत में लिया गया जिसे सेन्ट्रल जेल ग्वालियर भेजा जायेगा।
        उल्लेखनीय है कि कुखयात बदमाश बबलू पिता माधवदास बैरागी (27) निवासी लाबरिया भैरू इंदौर के विरूद्व थाना छत्रीपुरा तथा शहर के अन्य थानोपर अवैध शराब, मारपीट, अडीबाजी, अवैध वसूली, अवैध हथियार आदि जैसे कुल 18 प्रकरण पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। नगर पुलिस अधीक्षक सराफा डी. कल्याण चक्रवती के निर्देद्गान में थाना प्रभारी छत्रीपुरा अनिरूद्व वाधिया तथा उनकी टीम द्वारा उपरोक्त बदमाश बबलू बैरागी को गिरफ्तार कर इसकी बढती हुई अपराधिक गतिविधीयों पर अंकुद्गा लगाने तथा लोक परिशाति बनाये रखने के उद्‌देश्य से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ निरूद्व किया गया।

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