इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 26/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. चैनसिंह पिता अभय सिंह (35) निवासी ग्राम थरवर थाना बलवाडा जिला खरगोन तथा2. अमृत पिता उदय सिंह (25) निवासी सदर को धारा 8/20(बी),(II)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उपरोक्त आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26 सितम्बर 2010 को नारकोटिक्स सेल इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक पी एस राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल कं्र. एमपी-10/एमए/9324 से प्लास्टिक की खाद की बोरी में गांजा भरकर चोरल की तरफ से किसी व्यक्ति को देने के लिये मोरोद माचला फांटा पर बजरंग मंदिर के पास आयेगें। सूचना विश्वसनीय होने से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी कर उक्त मोटरसाइकिल को रोका गया मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे मिले जो प्लास्टिक की बोरी पकड़े थे। नाम पता पूछते एक व्यक्ति ने अपना नाम चैन सिंह पिता अभय ंिसह बंजारा निवासी थरवर तथा दूसरे नेअमरत पिता उरय सिंह बंजारा निवासी थरवर जिला खरगोन का बताया। पकडे गये व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया कि उनके पास प्लास्टिक की बोरी मे गांजा भरा हुआ है। जिसकी तलाशी, जप्ती यदी वे चाहे तो निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को दे सकते हैं। तलाशी जप्ती के नियमों को बताया गया। दोनो व्यक्तियों ने लिखित में दिया कि वे तलाद्गाी, जप्ती की कार्यवाही पी.एस. राठौर से करवाना चाहते है। सहमति पंचनामा बनाया गया जिसकी एक प्रति आरोपियो को दी गयी। तलाशी लेने पर आरोपियों के आधिपत्य से करीब 5 किलो गांजा जप्त किया गया तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26 सितम्बर 2010 को नारकोटिक्स सेल इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक पी एस राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल कं्र. एमपी-10/एमए/9324 से प्लास्टिक की खाद की बोरी में गांजा भरकर चोरल की तरफ से किसी व्यक्ति को देने के लिये मोरोद माचला फांटा पर बजरंग मंदिर के पास आयेगें। सूचना विश्वसनीय होने से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी कर उक्त मोटरसाइकिल को रोका गया मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे मिले जो प्लास्टिक की बोरी पकड़े थे। नाम पता पूछते एक व्यक्ति ने अपना नाम चैन सिंह पिता अभय ंिसह बंजारा निवासी थरवर तथा दूसरे नेअमरत पिता उरय सिंह बंजारा निवासी थरवर जिला खरगोन का बताया। पकडे गये व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया कि उनके पास प्लास्टिक की बोरी मे गांजा भरा हुआ है। जिसकी तलाशी, जप्ती यदी वे चाहे तो निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को दे सकते हैं। तलाशी जप्ती के नियमों को बताया गया। दोनो व्यक्तियों ने लिखित में दिया कि वे तलाद्गाी, जप्ती की कार्यवाही पी.एस. राठौर से करवाना चाहते है। सहमति पंचनामा बनाया गया जिसकी एक प्रति आरोपियो को दी गयी। तलाशी लेने पर आरोपियों के आधिपत्य से करीब 5 किलो गांजा जप्त किया गया तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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