इन्दौर -दिनांक 29 जुलाई 2012- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री मनोज कुमार राय ने बताया कि दिनांक 24-06-2012 को फरियादी संदीप पिता श्यामसुन्दर टिबडे़वाल निवासी विजय नगर ने थाना एम.आय.जी.पर रिर्पोट की कि मेरे रिश्तेदार आनन्द केड़िया के निवास, श्रीनगर एन.एक्स.इंदौर में नौकर राजू चक्रवर्ती पिता रजत चक्रवर्ती, निवासी गंगापल्ली, दक्षिण चौबिस परगना, वेस्ट बंगाल,ने घर में रखी अलमारी से हीरे,सोने के आभूषण,नगदी आदि चुरा कर ले गया। फरियादी की इस सूचना पर थाना एम.आय.जी.पर अपराध क्रमाक 511/12 धारा 381 का प्रकरण पंजीबध्द हुआ था। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी राजू चक्रवर्ती व्दारा नौकरी के लिये दिये गये दस्तावेज जिसमें वोटर आय.डी.,राशन कार्ड,अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत किया था,बाद घटना के उन दस्तावेजों की जॉच पुलिस व्दारा करने पर उक्त दस्तावेज फर्जी है, और उक्त पते पर कोई महिला निवासित होना पायी गयी। चूॅकि प्रकरण में काफी मात्रा में हीरे, जेवरात, सोने केआभूषण चोरी होने एवं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग अपनी पहचान छुपाने के लिये आरोपी व्दारा किया गया था। अतः प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए. सांई मनोहर ने उक्त प्रकरण की अग्रिम जॉच एवं पतारसी हेतु क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह को निर्देशित किया गया ।
उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में क्राईम ब्रांच निरीक्षक जयन्तसिंह राठौर के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच के उपनिरी.महेन्द्र सिंह परमार, सउनि.विजेन्द्र सिंह जाट, आरक्षक रामप्रकाश बाजपेयी एवं मनोज राठौर को उक्त प्रकरण की पतारसी हेतु लगाया गया था। फरियादी व्दारा बताये हुलिया के आधार पर टीम के विजेन्द्र सिंह जाट तथा आरक्षक रामप्रकाश बाजपेयी को पश्चिम बंगाल भेजा गया । उक्त हुलिये एवं दस्तावेजों की जॉच के आधार पाया गया कि आरोपी ने राजू चक्रवर्ती के छद्म नाम से दस्तावेज तैयार कर नौकरी प्राप्त की थी ।
उक्त आरोपी की पतारसी के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री मनोज कुमार राय एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्रसिंह ने पूरे प्रकरण में आरोपी की धर-पकड़ हेतु भेजी गयी टीमको आरोपी के सम्बन्ध में लगातार दिशा निर्देश दिये जिसके फलस्वरूप क्राईम ब्रांच की टीम आरोपी के मूल पते पर ग्राम गारापोटा, थाना हंस खली, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल पर पहुॅच सकी, उक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित है, क्राईम ब्रांच की टीम व्दारा अपनी पहचान छुपा कर सेल्समेन बनकर अगरबत्ती बेचने के माध्यम से उक्त आरोपी की गोपनीय रूप से पतारसी करते पाया गया कि उक्त हुलिया राजा चौधरी पिता मन्टू चौधरी, निवासी गारापोटा, थाना हंस खली, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल, का है, जो वर्तमान में कोलकता में रह रहा है। टीम ने प्राप्त जानकारी की तस्दीक के उपरान्त उक्त हुलिये वाले व्यक्ति राजा चौधरी की कोलकता में रहने की सूचना सही होना पाया जाने पर उक्त आरोपी को पकड़ने हेतु निरीक्षक जयन्तसिंह राठौर, उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह परमार, तत्काल कोलकता रवाना हुए और टीम व्दारा दी गयी सूचना के आधार पर आरोपी राजा चौधरी पिता मन्टू चौधरी निवासी ग्राम गारापोटा, थाना हंस खली, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल, को जो कि चुराये गये माल को बेचने के फिराक में घूम रहा था, जिसे टीम व्दारा ए.सी.डी.डी.आई.कोलकता पुलिस की मदद से पकड़ा गया, सघन पूछताछ करनेपर आरोपी व्दारा अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी से चोरी गये सोने के हीरे जड़ित आभूषण, लाखों के जप्त किये तथा आरोपी के पास एक पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। आरोपी से और भी मामले में पूछताछ की जा रही है।