इन्दौर -दिनांक ०७ अक्टूबर २०११- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए.साई मनोहर ने बताया कि दिपावली पर्व पर लगने वाली आतिषबाजी की दुकानों एवं स्थाई थोक फटाका लायसेंसियों द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों संबंधि निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु संबंधितो को निर्देषित किया गया है-
१. आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनषील सामग्री से बने शेड में रखा जाये।
२. ग्राउन्ड के अन्दर लायसेंस जारी करने के बाद दुकानों के निमार्ण हेतु जो ठेका दिया जाता है, उस संबंध में पूर्ण रूप से पारदर्षिता बरती जावे।
३. आतिषबाजी की दुकाने, एक दूसरे से ०३ मीटर की दूरी एवं किसी संरक्षित कार्यषाला से ५० मीटर की दूरी पर रहे।
४. दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नही रहे।
५. सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाष हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नही होना चाहिये।
६. किसी दुकान के ५० मीटर के अन्दर आतिषबाजी का प्रदर्षन प्रतिबंधित होगा।
७. प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाये।
८. दुकान के सामने रेत की बोरी तथा पानी के ड्रम रखना अनिवार्य होगा।
९. अग्नि सुरक्षा के समस्त उपाय जैसे फायर फायटिंग आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। प्रत्येक दुकान पर फायर एक्सटिंग्यूषर वैद्य अवधि का लगाना होगा।
१०. वैद्य लायसेंसी द्वारा ही फटाखो का विक्रय किया जावेगा, यदि कही पर बगैर लायसेंस के फटाखो का विक्रय/गोडाउन में संग्रहण किये जाने का मामला प्रकाष में आता है तो संबंधित के विरूद्व पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
११. १८ वर्ष से कम आयु के बच्चो को तब तक आतिषबाजी न बेची जावें जब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो।
१२. सुरक्षा के पर्याप्त साधन प्रत्येक दुकान में उपलब्ध हो यह सुनिष्चित कराया जावे।
२. ग्राउन्ड के अन्दर लायसेंस जारी करने के बाद दुकानों के निमार्ण हेतु जो ठेका दिया जाता है, उस संबंध में पूर्ण रूप से पारदर्षिता बरती जावे।
३. आतिषबाजी की दुकाने, एक दूसरे से ०३ मीटर की दूरी एवं किसी संरक्षित कार्यषाला से ५० मीटर की दूरी पर रहे।
४. दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नही रहे।
५. सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाष हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नही होना चाहिये।
६. किसी दुकान के ५० मीटर के अन्दर आतिषबाजी का प्रदर्षन प्रतिबंधित होगा।
७. प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाये।
८. दुकान के सामने रेत की बोरी तथा पानी के ड्रम रखना अनिवार्य होगा।
९. अग्नि सुरक्षा के समस्त उपाय जैसे फायर फायटिंग आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। प्रत्येक दुकान पर फायर एक्सटिंग्यूषर वैद्य अवधि का लगाना होगा।
१०. वैद्य लायसेंसी द्वारा ही फटाखो का विक्रय किया जावेगा, यदि कही पर बगैर लायसेंस के फटाखो का विक्रय/गोडाउन में संग्रहण किये जाने का मामला प्रकाष में आता है तो संबंधित के विरूद्व पुलिस कार्यवाही की जावेगी।
११. १८ वर्ष से कम आयु के बच्चो को तब तक आतिषबाजी न बेची जावें जब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो।
१२. सुरक्षा के पर्याप्त साधन प्रत्येक दुकान में उपलब्ध हो यह सुनिष्चित कराया जावे।
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