Tuesday, April 19, 2011

हत्या के मामले में अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु १० हजार रूपये के ईनाम की उद्घोषणा

इन्दौर - दिनांक १९ अप्रेल २०११- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि थाना क्षिप्रा क्षेत्रांतर्गत दिनांक २२.०२.११ के प्रातः ११.०० से शाम ०७.०० बजे के मध्य बालिका मधू पिता किषनजी रेवाडी उम्र १३ वर्ष निवासी अगडदा थाना समीरपुर जिला समीरपुर राजस्थान हाल निवासी मुण्डलावदा ढोलवा जंगल जो उक्त दिनांक को प्रातः ११.०० बजे अपने पिता के साथ ऊंट से लहसन के पत्ते मण्डलावदा खेतो से लेकर वापस लौट रही थी कि रास्ते से ऊंट के पैर की रस्सी मौके पर ही छूट जाने के कारण अपने पिता के कहने पर मधू वापस रस्सी लेने मण्डलावदा खेतो पर गई किन्तु वापस नही लौटी। मधू की तलाष करने पर शाम ०७.०० बजे ग्राम मण्डलावदा के पास पप्पू हिम्मत के गेहू के खेत में मधू मृत अवस्था में मिली जिसके गले में ऊंट के पैर बांधने की रस्सी से फंदा लगा था तथा मधू के दुपट्टे का फंदा भी उसके गले में लगा होकर मुंह से खून निकल रहा था। अज्ञात अपराधी ने बालिका की गला घोट कर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर थाना क्षिप्रा पर अपराध क्रमांक ५६/१० धारा ३०२ भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अज्ञात आरोपी की तलाष करते कोई पता नही चला है।
            प्रकरण अज्ञात हत्या का होकर अनुसंधान में है, अज्ञात आरोपी की तलाश व गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मचारी अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा/गिरफ्तारी हेतु सही सूचना देगा, जिससे अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। उसे १०,००० रूपये ( दस हजार रूपये ) के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।

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