इन्दौर - दिनांक ०९ जनवरी २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) महेशचंद्र जैन ने बताया कि दिनांक २८/१२/२०१० को ट्रक क्रमांक एमपी-०९/जीई/३०६० के चालक महेश उर्फ देवीसिंह सैनी ने ट्रक नंबर एमपी ०९ जीई ०५९२ की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बालाजी इंटरप्राईजेस छतरपुर से १३१ क्विंटल सोयाबीन कीमती साढ़े तीन लाख रूपये की रूची सोया मांगलिया के लिऐ भरा था । ट्रक लेकर दिनांक २९/१२/२०१० की रात में टिंचिंग ग्राउण्ड बायपास इंदौर के पास पंहुचकर ट्रक ड्रायवर महेश ने ट्रक मालिक सुरेश चौधरी को फोन लगाकर बुलवाया और दोनों ने मिलकर ट्रक में लदे सोयाबीन को मंडी में बेचने की योजना बनाई । दिनांक ३०/१२/२०१० को दोनों लक्ष्मीबाई नगर कृषि उपज मंडी में पंहुचकर रसीद कटवाकर सोयाबीन की बोली लगवाकर विनय ट्रेडिंग कंपनी को दो लाख अस्सी हजार रूपये में बेच दी ।
मुखबिर की सूचना पर से अपराध शाखा के उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक किशन पंवार एवं प्र.आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. विजयसिंह चौहान , जितेन्द्रसिंह परमार , रविन्द्र सिंह , सुरेश भत्कारे , ओंकार पाण्डे एवं रफीक खान ने ट्रक ड्रायवर महेश को पकडकर पूछताछ करने पर उसने अपने ट्रक मालिक सुरेश के साथ मिलकर सोयाबीन की अफरा-तफरी कर सोयाबीन बेचना स्वीकार किया । अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपियों को थाना खुडैल के सुपुर्द किया गया ।
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