इन्दौर -दिनांक ०९ जनवरी २०११- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा महेषचंद्र जैन को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उज्जैन रोड से ट्रक क्रमांक जीजे-२०/टी/३९२९ में अवैध शराब आ रही है। मुखबिर की सूचना पर उपपुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह द्वारा टीम गठित की गई जिसमें निरीक्षक सुखपालसिंह यादव, उपनिरीक्षक किषनसिंह पवार, आरक्षक रविन्द्र कुषवाह, जितेन्द्र परमार व विजय चौहान को रखा गया। रात करीब ०१.०० बजे क्षिप्रा टोल टैक्स पर क्राईम ब्रांच की उक्त टीम द्वारा ट्रक क्रमांक जीजे-२०/टी/३९२९ को रोकने की कोषिष की गई तो ट्रक ड्रायवर गाडी को भगाते हुये ले गया जिसपर से निरीक्षक सुखपालसिंह द्वारा कंट्रोल रूम को वायरलेस द्वारा सूचना दी गई तथा स्वयं टीम द्वारा गाडी का पीछा किया गया, नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिंह तोमर के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर जयंतसिंह राठौर व उनकी टीम के उपनिरीक्षक के.एल. काडे, प्रआर. बबूसिंह, आरक्षक निलेष, रामप्रताप, हुकुम शर्मा, जितेन्द्र तथा पीसीआर-०३ के आरक्षक मोहन व धर्मेन्द्र द्वारा कंट्रोल रूम द्वारा प्रसारित सूचना तथा क्राईम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा बायपास राऊ गोल चौराहा इंदौर पर घेराबंदी कर उक्त ट्रक टाटा नंबर जीजे-२०/टी/३९२९ को रोककर तलाषी ली गई तो इसमें शराब रखी होना पायी गई। पुलिस द्वारा ट्रक में बैठे यषवंत, प्रकाष तथा अनिल से शराब का लायसेंस पूछते नही होना बताया, अवैध शराब होने से आरोपी १. यषवंत पिता उदयसिंह (३५) निवासी ग्राम अंतरवेलिया जिला झाबुआ, २. प्रकाष पिता झंवरसिंह (२८) निवासी मेघनगर जिला झाबुआ तथा ३. अनिल पिता इस्टन यादव (२३) निवासी बेरहामपुर जिला आजमगढ उत्तरप्रदेष को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ६५० पेटी अवैध शराब कीमती ०२ लाख ५० हजार रूपये तथा ट्रक टाटा जीजे-२०/टी/३९२९ जप्त किया गया।
पुलिस राजेन्द्र नगर द्वारा उपरोक्त आरोपियान के विरूद्व धारा ३४(२) आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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