इन्दौर -दिनांक ०९ जनवरी २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व कुमार सौरभ ने बताया कि पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०८ जनवरी २०११ को १८.३० बजे फरियादी राजेष पिता कैलाष सोनी (३५) निवासी ७९३ उषा एक्सटेंषन इंदौर की रिपोर्ट पर दुकान के सेल्समेन मनोज पिता शांतीलाल जैन निवासी २१९ श्यामनगर एनएक्स इंदौर के विरूद्व धारा ३८१ भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि फरियादी राजेष सोनी की वायएन रोड इंदौर स्थित डीपी ज्वैर्ल्स के नाम से दुकान है जहॉ पर आरोपी मनोज जैन सेल्समेन की नौकरी करता था। दिनांक ०४ जनवरी २०११ से ०७ जनवरी २०११ के बीच आरोपी मनोज जैन ने मौका पाकर फरियादी की दुकान से सोने की अंगूठी, चैन, ब्रेसलेट का आकडा तथा दो सोने की डल्ली चुराकर ले गया था।
फरियादी द्वारा मनोज जैन के काम पर नही आने व उक्त सामान गायब होने पर पुलिस थाना तुकोगंज पर आरोपी को संदिग्ध बताते हुये चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस द्वारा धारा ३८१ भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक सेन्ट्रल कोतवाली राजेष रघुवंषी के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी तुकोगंज डी. के. तिवारी व उनकी टीम के सहायक उपनिरीक्षक एसडीसिंह, प्रआर. कृष्ण कुमार तिवारी, आरक्षक अजय, कृष्णकांत द्वारा आरोपी मनोज जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना स्वीकार किया।
पुलिस तुकोगंज द्वारा आरोपी मनोज पिता शांतीलाल जैन (३७) निवासी रामनगर मनासा नीमच हाल मुकाम २१९ श्याम नगर एनएक्स इंदौर को गिरफ्तार कर इसकी निषादेही पर एक सोने की अंगूठी वजनी ६ ग्राम ४०० मिलीग्राम, एक सोने की चैन वजनी ६ ग्राम ५१० मिलीग्राम, ब्रेसलेट का आकडा वजनी ४ ग्राम ४८० मिलीग्राम तथा दो सोने की डल्ली वजनी १३ ग्राम ८०० मिलीग्राम कुल ३१ ग्राम १९० मिलीग्राम सोना कीमती ६४ हजार १०० रूपये का बरामद कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।
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