Thursday, December 23, 2010

ठेकेदार द्वारा कामगार की सूचना थाने पर नही देकर, जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेष का उल्लंघन किया, प्रकरण दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २३ दिसम्बर २०१०- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि थाना बाणगंगा द्वारा १०३ प्राईम सिटी इंदौर निवासी कमल पिता सूरज सोलंकी (४२) तथा मालवा मील कंपाउंड इंदौर निवासी विकास पिता छोटेलाल कुषवाह (४८) के विरूद्व धारा १८८ भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया है।
        उल्लेखनिय है कि पुलिस एरोड्रम द्वारा आरोपी दिनेष पिता बामसिंह मकवाना (२०) निवासी ग्राम गुडहा तहसील कुक्षी थाना टांडा जिला धार हाल मुकाम झुग्गीझोपडी नंदबाग बाणगंगा इंदौर को थाना एरोड्रम क्षेत्रांतर्गत स्मृतिनगर इंदौर स्थित दिगम्बर जैन मंदिर से चांदी के छत्र लूटने के संबंध में डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा की गई विवेचना में ज्ञात हुआ कि दिनेष पिता बामसिंह मकवाना अपराधिक प्रवृत्ति का होकर २१ दिसम्बर २०१० के पूर्व से ठेकेदार कमल पिता सूरज सोलंकी तथा विकास पिता छोटेलाल कुषवाह की ठेकेदारी में काम कर रहा था। 
        आरोपी ठेकेदार कमल पिता सूरज सोलंकी तथा विकास पिता छोटेलाल कुषवाह ने जिला दण्डाधिकारी महोदय इंदौर के आदेष के अनुसार थाने पर इसकी सूचना नही देकर आदेष का उल्लघंन किया। पुलिस बाणगंगा द्वारा आरोपी ठेकेदार कमल पिता सूरज सोलंकी तथा विकास पिता छोटेलाल कुषवाह को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

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