इन्दौर दिनांक २७ अगस्त २०१०- पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक २६ अगस्त २०१० के २२.४५ बजे संजय नगर ओपर गॉव जिला अहमदनगर महाराष्ट्र निवासी कपिल पिता शिवनारायण नामदेव (२६) की रिपोर्ट पर ऑटो रिक्शा नं. एम-०९/१८१० के चालक के विरूद्ध धारा ३४१,३९२ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह खुलासा हुआ कि फरियादी कपिल नामदेव रात्री १०.०० बजे शिर्डी जाने के लिये निकला था । पटेल ब्रिज सियागंज पर ऑटो रिक्शा नं. एम-०९/१८१० के चालक ने फरियादी कपिल को रोककर धमकाकर नगदी ९६० रूपये लूट लिये थे। थाना सेन्ट्रल कोतवाली पर रिपोर्ट के बाद थाना प्रभारी अशोक रंगशाही उनकी टीम के साथ तत्काल घटना स्थल पहुॅचे तथा रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर आरोपी की पतारसी की तो रेल्वे स्टेशन पर उक्त ऑटो रिक्शा खडा दिखायी दिया जिसकी घेराबंदी कर उक्त ऑटोरिक्शा चालक राकेश पिता नंदकिशोर यादव (२७) निवासी १४२/१२ नर्सिंग की चाल पाटनीपुरा इंदौर को पकडा । आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने फरियादी से रूपये छिनना स्वीकार किया तथा फरियादी द्वारा भी आरोपी राकेश को पहचाना गया । आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से ९६० रूपये नगद बरामद कर लिये गये है । प्रकरण में विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
No comments:
Post a Comment