इन्दौर -दिनांक ०७ जुलाई २०१०- प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी इन्दौर श्री समीर कुलश्रेष्ठ साहब ने थाना खजराना विरूद्ध जितेन्द्र पिता गोपाल पांचाल फोज.मु.१०५१/२००४ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र पिता श्री गोपाल पांचाल निवासी ग्राम बिचौली हप्सी इन्दौर को धारा ३२४ भा.द.वि. में दोषी पासते हुएएक वर्ष के कठोर कारावास एवं ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने बावद् आदेश प्रसारित किये गये है। संक्षिप्त घटना इस प्रकार है कि दिनांक १२/९/२००४ को फरियादी सुबह ७ बजे शौच करने गया था वापसी मे उसे आरोपी मिला व कहने लगा कि उसके खेत पर शौच करने क्यों गया तथा मॉ बहन की गांलिया दी,फरियादी द्वारा अनभिज्ञता जाहिर करने पर आरोपी ने दराते से फरियादी की नाक एवं बायी जॉघ पर मारा जिससे चोट आयी तथा कहने लगा कि अगर दुबारा उसके खेत मे गया तो जान से खत्म कर देगा, बाद रिपोर्ट से थाना खजराना पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर प्रकरण का चालान न्यायालय मे पेश किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की और से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक कुमार स्वर्णकार द्वारा की गयी।
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