इन्दौर- दिनांक ०७ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ६ जुलाई २०१० को १४.१५ बजे श्रीमती ममता पति रविन्द्र कोशल (२४) निवासी गौरीनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही ५० यशोदानगर इन्दौर निवासी इसके पति रविन्द्र पिता कैलाश, ससुर कैलाशचन्द्र, सास सुभानबाई, तथा देवर जितेन्द्र के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ३२३.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी १२ नवम्बर २००८ को रविन्द्र पिता कैलाशचन्द्र के साथ हुई थी इसके बाद से ही इसका पति पति रविन्द्र पिता कैलाश, ससुर कैलाशचन्द्र, सास सुभानबाई, तथा देवर जितेन्द्र द्वारा दहेज मे एक लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट करते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति रविन्द्र पिता कैलाश, ससुर कैलाशचन्द्र, सास सुभानबाई, तथा देवर जितेन्द्र के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस महू द्वारा दिनांक ६ जुलाई २०१० को १९.३० बजे श्रीमती मुमताज बी पति मोहम्मद जफर (२२) निवासी ६५० हम्मालपुरा महू की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति मोहम्मद जफर, गोलू, आफिया बी, अब्दुल खलिक तथा अब्दुल मलिक के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६. ३४ भादवि, के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया मुमताज बी को शादी के समय पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बाद भी फरियादिया का पति मोहम्मद जफर, गोलू, आफिया बी, अब्दुल खलिक तथा अब्दुल मलिक द्वारा दहेज में नगद रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट करते रहते है। पुलिस महू द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति मोहम्मद जफर, गोलू, आफिया बी, अब्दुल खलिक तथा अब्दुल मलिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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