.इन्दौर- दिनांक ०७ मई २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ६ मई २०१० को २०.२० बजे अरशद अली पिता सल्लू खां (२१) निवासी भोजपुर लक्ष्मणगढ अलवर राजस्थान की रिपोर्ट पर शाहिद पिता सफदर (२२) निवासी कोर्ट मोहल्ला हरीफाटक जिला उज्जैन के विरूद्ध धारा ३७९ भादवि तथा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि दिनांक ६ मई २०१० को १९ बजे फरियादी अरशद अली एवं इसका साथी क्लीनर उमरदीन अपना कन्टेनर क्रमांक एच आर-५५/जेयू/ २३७३ लेकर पीथमपुर जाने के लिये आशाराम बापू चौराहा पर खडा होकर अपनी कम्पनी की गाडिया जो पीछे आ रही थी उनका इन्तजार कर रहा था, इसी बीच आरोपी शाहिद ने फरियादी के कन्टेनर के टैंक का नट खोलकर उसमे से १६०० रूपये कीमत का ४० लीटर डीजल चुराकर एक केन मे भर रहा था, आवाज आने पर फरियादी अरशद अली व क्लीनर उमरदीन ने आरोपी शाहिद को मौके पर ही पकड लिया। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी शाहिद पिता सफदर खां को गिरफ्तार कर उक्त कन्टेनर से चुराया गया ४० लीटर डीजल मय केन के बरामद कर लिया, पुलिस द्वारा जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पेन्ट की जेब से एक चाकू भी मिला। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इससे अन्य चोरियो ंके सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
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