इन्दौर- दिनांक ०७ मई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि कल दिनांक ६ मई २०१० के १५.५० बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन मे थाना प्रभारी मानपुर प्रशिक्षु आईपीएस श्री सियास ए. के नेतृत्व मे उनके अधिनस्थ कर्मचारी प्रधान आरक्षक नरेश तिवारी, आरखक लाखनसिह, युवराज, धर्मेन्द्र, सैनिक श्यामलाल, तथा धर्मेन्द्र के साथ मानपुर बस स्टेण्ड के सामने वाहन चैंकिग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खलघाट से मानपुर की और एक काली रंग की मारूती वेन अवैध रूप से गांजा लेकर आ रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मानपुर आईपीएस प्रशिक्षु श्री सियास ए. के नेतृत्व मे उनके अधिनस्थ कर्मचारी प्रधान आरक्षक नरेश तिवारी, आरखक लाखनसिह, युवराज,धर्मेन्द्र, सैनिक श्यामलाल, तथा धर्मेन्द्र द्वारा उक्त काले रंग की मारूती वेन क्रंमाक एमपी-०९/बीए/४११९ को रोका तो चालक ने पहले तो वेन को धीरे कर लिया एवं पुलिस बल के पास आते ही वेन को भगाने का प्रयास किया जिसे पुलिस बल द्वारा पीछा कर उक्त काले रंग की मारूती वेन को रोककर जब इसके चालक से नाम पता पूछताछ की गई तो चालक ने अपना नाम अब्दुल हसीब पिता अब्दुल रहमान (२०) निवासी हरीनगर कालोनी मेन रोड सुसनेर जिला शाजापुर बताया, इसी के पीछे की सीट पर बैठे युवको से नाम पता पूछा गया तो इन्होने अपना नाम संतोष पिता रतनसिह बलाई (२५) तथा सुनील पिता कैलाश सोनी (२२) दोनो निवासी ग्राम कानड जिला शाजापुर का होना बताया। पुलिस द्वारा जब मारूती वेन की तलाशी ली गई तो उसमे प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरियां मे १२७ किलो ९०० ग्राम गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस मानपुर द्वारा तीनो आरोपियो को थाने लाकर इनके विरूद्ध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर इनके कब्जे से १२७ किलो ९०० ग्राम गांजा एवं उक्त मारूती वेन क्रंमाक एमपी-०९/बीए/४११९ सहित कुल कीमती आठ लाख ९२ हजार रूपये का बरामद किया । पुलिस द्वारा तीनो आरोपियो से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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