Saturday, May 29, 2010

दहेज प्रताडना के दो मामलों में पांच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- पुलिस लसूड़िया द्वारा दिनांक २८ मई २०१० को १५.३० बजे श्रीमती रोशनी पति विजय गोखे (१९) निवासी १०९ रूस्तम का बगीचा मालवा मील इंदौर की रिपोर्ट पर, रविदास नगर पेट्रोलपंप के सामने इन्दौर निवासी इसके पति विजय, ससुर कमल तथा सास रूकमणीबाई के विरूद्ध धारा ४९८ ए, ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती रोशनी के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
इसी प्रकार पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक २८ मई २०१० को १४.०० बजे श्रीमति तिरकीबाई पति कन्हैयालाल निवासी भाटखेड़ी की रिपोर्ट पर, यही नंदानगर भाटखेड़ी निवासी इसके पति कन्हैया लाल तथा उसकी सास के विरूद्ध धारा ४९८ ए, ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती तिरकीबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

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