इन्दौर- दिनांक २९ मई २०१०- थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का कुख्यात गुण्डा गोलू उर्फ सतीश पिता रामू बरगुण्डा उम्र २१ साल नि. लाबरिया भैरू इंदौर को अपर जिलादंडाधिकारी महोदया वंदना वैध द्वारा दिनांक २९.०५.१० से ६ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर, उज्जैन, देवास, धार, खंडवा, खरगोन से उसकी अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु जिलाबदर किया गया। गोलू बरगुण्डा के विरूद्व मारपीट, हफ्ता वसूली के कई अपराध थाना छत्रीपुरा पर पंजीबद्व है। थाना छत्रीपुरा की जनता इसके कृत्यो से काफी भयभीत थी ।
पुलिस क्षत्रीपुरा द्वारा फरियादी प्रवीण पिता मांगीलाल बहिनिया नि. भक्त प्रहलाद नगर ने रिपोर्ट लिखायी कि उसका लैपटॉप एसीआर कंपनी किमती ३९,५०० रूपये का उसका नौकर पंकज पिता रामचंद सोनी नि. समाजवाद नगर का दिनांक २६.०५.१० को चुराकर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट से थाना छत्रीपुरा पर अपराध क्रं. १९७/१० धारा ३८१ भादवि पंजीबद्व कर आरोपी से लैपटॉप जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
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