इन्दौर २३ मार्च २०१०- दिनांक २२ मार्च २०१० को महिला थाने पर ८७८ बोहरी सदर मन्दसौर निवासी डिम्पल शर्मा पति ओमप्रकाश शर्मा (२८) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति ओमप्रकाश, मुन्नीबाई, नीताबाई तथा राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ए ,३२३ ,५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती डिम्पल शर्मा की शादी दिनांक १७ अप्रेल २००८ को हुई थी शादी के समय श्रीमती डिम्पल के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया गया था, उसके बाद भी आरोपी महिला का पति ओमप्रकाश, मुन्नीबाई, नीताबाई, तथा राकेश दहेज मे एक लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता था। पुलिस महिला थाना द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
इसी प्रकार दिनांक २२ मार्च २०१० को महिला थाने पर श्रीमती प्रिया पति नवीन काले (२४) निवासी भोले बिहार कालोनी कोदरिया थाना किशनगंज की रिपोर्ट पर ४०६ आवास बिहार कालोनी उत्तराखण्ड निवासी इसके पति नवीन काले, ससुर मधुकुमार, सास सुलोचना बाई, के विरूद्ध धारा ४९८ए ,३२३ ,५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती प्रिया की शादी दिनांक २९ अक्टूबर २००९ को हुई थी शादी के समय श्रीमती प्रिया के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया गया था, उसके बाद भी आरोपी महिला का पति नवीन काले, ससुर मधुकुमार, सास सुलोचना बाई, दहेज मे एक लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता था। पुलिस महिला थाना द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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