Thursday, February 18, 2010

पुलिस द्वारा संघन चैंकिग

 शहर मे सुरक्षा व्यवस्था बनायें रखने हेतु इन्दौर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा संघन चैंकिग कार्यवाही की जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से :- 
(१) जिन मकान मालिको द्वारा किरायेदारो की जानकारी सम्बधित पुलिस थाने पर नही दी गई है, ऐसे मकान मालिक अपने किरायेदारो की जानकारी तत्काल सम्बधित थाने को दे अन्यथा उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेगी ।
(२) शहर व देहात के बाहरी क्षैत्रो/आउटर के थानो द्वारा शहर व जिले मे  प्रवेश करने वाले वाहनो की नाकेबन्दी कर विशेष चैंकिग की जावेगी। जिसमें बगेर नम्बर वाले वाहनो, तीन सवारी वाले वाहन एवं अनाधिकृत रूप से वाहनो पर उपयोग की जा रही लाल बत्ती/पीली बत्ती के वाहनो को जप्त किये जायेगे।
(३) रेल्वे स्टेशन ,बस स्टेण्ड, विमानतल, तथा थानो क्षैत्र के मुख्य मार्गो पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जाकर सदिग्ध तत्वो, अनजान व्यक्तियो की गतिविधियो पर बारिकी से नजर रखी जावेगी, पूर्व से तयशुदा नाकाबन्दी स्थलो पर पुलिस द्वारा वाहनो एवं संदिग्ध व्यक्तियो की सघन जॉच की जावेगी।
(४) शहर के थाना क्षैत्रो के भीडभाड वाले स्थानो मुख्य बाजारो, धार्मिक स्थलो आदि पर भी विशेष निगाह रखी जावेगी।
(५) शहर मे विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत सभी होटल, ढाबा, लॉज, धर्मशाला,नवीन कालोनियों, फार्म हाउसो, बन्द पडे व निर्माणधीन भवनो एवं कारखानो तथा ऐसे ही अन्य स्थान जहां संदिग्ध व्यक्तियो की छुपने की सम्भावना रहती है, वहां पर सघंन जॉच की जाकर कडी नजर रखी जावेगी।
(६) शहर के सभी थानो की मोबाइलें सत्‌त रूप से अपने-अपने थाना क्षैत्रो मे पेट्रोलिंग करेगी।
(७) शहर मे सार्वजनिक स्थलो जैसे अस्पताल, बस स्टेण्ड,रेल्वे स्टेशन, फुटपाथ आदि स्थानो पर रात्री मे सोने वाले व्यक्तियो पर भी विशेष नजर रखी जावेगी।
(८) शहर मे किसी भी थाना क्षैत्रार्न्तगत उन्मादी, शरारती, एवं संदेही तत्व पाये जाने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी , एवं विधि विरूद्ध/राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापो से जुडे संदिग्ध व्यक्तियो की जॉच की जाकर उनके विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की जावेगी। 
(९) शहर मे स्थित सभी एसटीडी/ पीसीओ एवं साइबर केफों की सघन चैकिंग कर, यहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जावेगी।
(१०) जनता के लिये विशेष निर्देश -:
१-किसी भी लावारिस वस्तु को न छुऐं एवं न ही किसी को छूने दे।
२-किसी भी वस्तु को न खोले न ही उसमे छेद करने का प्रयास करें।
३- संदिग्ध वस्तु के पास रेडियो,वायरलेस, व मोबाईल का उपयोग न करे।
४- लावारिस वस्तु पर टार्च की रोशनी न डालें।
५- संदिग्ध वस्तु को पानी मे न डाले।
६- संदिग्ध वस्तुओं को किसी भवन मे न रखें।
७- घबराहट मे आकर हडबडी न मचाऐं।
८- कोई भी संदिग्ध वस्तु प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस कन्ट्रोलरूम को फोन नं०-१००, २५२२५००, २५२२५०१ पर या आस-पास के पुलिस थानो को सूचित करें।

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