Thursday, February 18, 2010

किरायेदारों की सूचना नही देने पर मकान मालिकों व होटल संचालकों के बिरूद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक १७ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक कृष्णकुमार पिता रामाराव निवासी १७ फ्रीगंज मरीमाता इन्दौर, नरेन्द्र पिता अयोध्याप्रसाद (५०) निवासी २८ फ्रीगंज मरीमाता इन्दौर ,समाधान पिता गोविन्द (३८) निवासी रेडवाल कालोनी भागीरथपुरा इन्दौर, तथा  पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक दिनेश पिता राजेन्द्र (३२) निवासी १२५/१ मालवीयनगर इन्दौर तथा , पुलिस थाना जूनीइन्दौर क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक सन्तोष पिता गणेशराम (४२) निवासी ५४ रूपरामनगर इन्दौर,  द्वारा अपने मकानो मे किराये से रखे किरायेदारों की सूचना पुलिस थानो पर नही दी थी । पुलिस द्वारा सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १७ फरवरी २०१० को अपने थाना क्षैत्रन्तर्गत आ.के. लॉज नसिया रोड छोटी ग्वालटोली इन्दौर के संचालक परवेन्द्र पिता श्यामसुन्दर सोनी (४७) निवासी ३६२ सुखलिया इन्दौर तथा होटल त्रिवेणी के संचालक राजकिशोर पिता चन्द्रसेन (२३) निवासी नसिया रोड इन्दौर, द्वारा दिनांक १७ फरवरी २०१० के पूर्व दोनो संचालको ने दो युवकों को लॉज व होटल मे बिना पहचान के व बिना पहचान पत्र के ठहराया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा आ.के. लॉज व होटल के संचालक के विरूद्ध धारा १८८ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

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