Friday, May 20, 2011

सिटी बस संचालको व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीयों की मिटिंग आयोजित

इन्दौर- दिनांक २० मई २०११- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर श्री पवन श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक २० मई २०११ को अटल इंदौर सिटी बस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीयों की मिटिंग बुलाई गई जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह, कार्यपालन अधिकारी अटल इंदौर सिटी बस लिमिटेड श्री विवेक श्रोती, सिटी बस ऑपरेषन इंचार्ज सोनवने तथा रोषन अग्रवाल उपस्थित रहे।
        वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर श्री पवन श्रीवास्तव द्वारा सिटी बस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीयों को बताया गया कि सिटी बसो द्वारा कही भी सिटी बस खड़ी कर देने पर जाम की स्थिति बन जाती है, एक साथ दो-तीन बसे खड़ी हो जाती है। ड्रायवर तथा कंडक्टर यूनिफार्म नही पहनते है तथा बसो में जरूरी कागजात नही रखे जाते है। इस पर अटल इंदौर सिटी बस लिमिटेड के उपरोक्त अधिकारियो द्वारा आष्वस्त किया गया कि दिनांक २५ मई २०११ से सभी सिटी बस के चालको द्वारा निर्धारित यूनिफार्म पहनी जावेगी एवं निर्धारित स्थान पर सवारियो को उतारा एवं बैठाया जायेगा तथा साथ ही हर सिटी बस में जरूरी कागजात रखे जायेंगे।

हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालको के विरूद्व, सोमवार से सघन अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी

इन्दौर - दिनांक २० मई २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय व्दारा जारी परिपत्र के परिपे्रक्ष्य में इंदौर जिले में भी हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालको के विरूद्व सघन अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यातायात पुलिस व्दारा इन्दौर में संयुक्त रूप से थानो की पुलिस के साथ रहकर हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालको के विरूद्व सोमवार से सघन अभियान चलाया जायेगा व सख्ती से पालन कराया जायेगा। अतः आम नागरिको से अनुरोध है कि आवष्यक रूप से दो पहिया वाहन चलाते समय नियमानुसार हेलमेट का उपयोग करे। सोमवार से अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पाया जायेगा तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 

०८ किलो ५०० ग्राम डोडा चूरा तथा ७० ग्राम अफीम बरामद, ०६ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २० मई २०११ - पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को १५.३५ बजे यषवंत, अब्दुल हमीद, किषोर, राजिक, ईषाक तथा दीपक के विरूद्ध धारा ८/१५, ८/१८ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।    
    पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महालक्ष्मी स्के्रप बड़ी भमोरी इंदौर से अवैध रूप से मादक पदार्थ रखे हुये उपरोक्त आरोपियो को पकडा गया तथा इनके कब्जे से ०८ किलो ५०० ग्राम डोडा चूरा तथा ७० ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस विजयनगर द्वारा उपरोक्त आरोपियान यषवंत पिता ईष्वरदास अरोरा (६०) निवासी स्कीम नं. ७४ विजयनगर इंदौर २. अब्दुल हमीद पिता अब्दुल करीम (२४) निवासी रोषननगर खजराना इंदौर ३. किषोर पिता सुभाष (१९) निवासी सेठी नगर इंदौर, ४. राजिक पिता सलीम (२०) निवासी चंदननगर इंदौर, ५. ईषाक पिता मूसाखान (३०) निवासी तंजीम नगर तथा ६. दीपक पिता महेष (२०) निवासी २४ सेठी नगर इंदौर को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ८/१५, ८/१८ एनडीपीएस एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

दुकान से मोबाईल चुराते हुए बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २० मई २०११- पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को ०९.४५ बजे रफीक पिता अब्दुल जलील (२७) निवासी ११२ मराठी मोहल्ला इंदौर की रिपोर्ट पर अनीस पिता मोहम्मद युनूस निवासी भिस्ती मोहल्ला इंदौर के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार कल दिनांक १९ मई २०११ के ०९.०० बजे फरियादी रफीक पिता अब्दुल जलील की ५४ मराठी मोहल्ला इंदौर स्थित व्हीके इलेक्ट्रीकल नामक दुकान से मौका पाकर आरोपी अनीस पिता मोहम्मद युनूस ने मोबाईल चुरा लिया था, जिसे मौके पर ही रंगे हाथो पकड लिया गया।
        पुलिस सदर बाजार द्वारा आरोपी अनीस पिता मोहम्मद युनूस निवासी भिस्ती मोहल्ला इंदौर को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

घरेलू गैस टंकी से वाहनो में गैस भरते ०३ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २० मई २०११- पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को ११.३० बजे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग संतोष पिता पुरूषोत्तम दुबे (५०) की रिपोर्ट पर सैयद आजाद, सादिक खान तथा इकबाल हुसैन के विरूद्व धारा ३/७ आवष्यक वस्तु अधिनियम के तहत्‌ प्रकरण दर्ज किया गया।
        पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त आरोपियान ७४ बी चंदननगर इंदौर पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरो से अवैध रूप से वाहनो में गैस भर रहे थे। पुलिस चंदननगर द्वारा आरोपी १. सैयद आजाद पिता सैयद अंसार (३५) निवासी ३३०/१ चंदननगर इंदौर २. सादिक पिता वाहिद खान निवासी चंदननगर इंदौर तथा ३. इकबाल पिता आबिद हुसैन निवासी चंदननगर इंदौर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एक गैस सिलेंडर, विद्युत चलित मोटर तथा रेग्युलेटर जप्त कर प्रकरण में विवेचना करते हुये कार्यवाही की जा रही है।

२१ आदतन, ४० संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक २० मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए २१ आदतन तथा ४० संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०८ स्थायी, ५१ गिरफ्तारी व १३१ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक २० मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १९ मई २०११ को ०८ स्थायी, ५१ गिरफ्तारी व १३१ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले ०४ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २० मई २०११- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को २२.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोमा की फेल इंदौर से आईपीएल क्रिकेट के सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले मुकेष पिता जगन्नाथ, अखलेष पिता धरमचंद तथा संदीप पिता राजेष को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २८० रूपये नगदी, ०८ मोबाईल फोन, ०१ टीवी, ०२ रिकार्डर, ०१ केलक्युलेटर एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
            पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को १९.३० बजे सिरपुर सरकारी स्कूल के पास इंदौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले गंगानगर गली नं. १ इंदौर निवासी गौरव पिता सुभाष सोलंकी (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३१० रूपये नगदी एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
           पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब के २५ प्रकरण दर्ज, १० हजार रूपये से अधिक की शराब जप्त

इन्दौर - दिनांक २० मई २०११- इंदौर पुलिस शहर/देहात द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत से अवैध शराब के २५ प्रकरण दर्ज कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १० हजार ४० रूपये कीमत की २८१ क्वाटर, १६ लीटर देषी शराब बरामद की गई।
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित ०३ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक २० मई २०११- पुलिस थाना एमजी रोड़ द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को १९.३० बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर वीर सावरकर मार्केट पार्किंग इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले रामचंद्र नगर इंदौर निवासी जितेन्द्र पिता मिश्रीलाल मीणा (२३) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ फालिया बरामद किया गया। 
              पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को २०.४५ बजे बस स्टैण्ड देपालपुर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले कैची छोला भोपाल निवासी कुदंर पिता देवेन्द्र प्रसाद (१९) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ छुरा बरामद किया गया।  
              पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक १९ मई २०११ को १५.०० बजे अंबेडकर चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले ग्रीड रोड़ बेटमा निवासी दिलीप पिता मनोहर (१९) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ तलवार बरामद की गई।  
             पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Thursday, May 19, 2011

सभी दुपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि वाहन चालक स्वयं तथा पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट धारण कराये

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजय सिंह ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट १९८८ की धारा १२९ के अन्तर्गत सुरक्षात्मक टोप का पहनना :- किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकल को (साईड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो ÷÷सुरक्षात्मक हेड टोप जो भारतीय स्तर ब्यूरो के स्तर के अनुरूप होगा'' । परन्तु एैसा कोई व्यक्ति जो सिख है किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर सायकल चलाते समय या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा उपबन्ध उसे लागू नहीं होगें । इस धारा में सुरक्षात्मक टोप से हेलमेट अभिप्रेत है।
                         इंदौर यातायात विभाग व्दारा नगर में दुपहिया वाहनों की बढ़ती दुर्धटनाएॅ  की रोकथाम हेतु लगातार हेलमेट की अनिवार्यतः का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । इस कार्यवाही में यातायात एज्युकेषन विंग एवं यातायात अधिकारियों व्दारा नगर के स्कूल एवं कॉलेज में पहुॅच कर हेलमेट की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रजेन्टेषन,सेमीनार आदि का आयोजन कर एैसे षिक्षण संस्थान में अध्ययनरत षिक्षार्थी एवं संस्थान में कार्यरत पदाधिकारियों को  दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने हेतु प्रेरित किया गया है ।
                        इंदौर यातायात विभाग व्दारा माह जनवरी -२०११ में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित प्रचार-प्रसार की कार्यवाही में हेलमेट को प्रमुखता से शामिल करते हुए पूरे सप्ताह समाज सेवी संगठन,नगरसुरक्षा समिति, स्कूल/कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों तथा आर.आय.ग्रुप के बच्चों का सहयोग कर सम्पूर्ण शहर में रैली का आयोजन तथा नुक्कड़ नाटक कर हेलमेट का प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की गयी । इस सप्ताहन्तर्गत हेलमेट के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्यवाही पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स,
यातायात नियमों पर आधारित फिल्म प्रदर्षन तथा नुक्कड़ नाटक का मंचन करते हुए हेलमेट से होने वाली सुरक्षा पर उनका ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया गया । इसी प्रकार नगर के दुपहिया वाहन चालकों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान हेलमेट लगाने हेतु प्रमुख प्रमुख चौराहों पर एनाउन्समेन्ट के जरिये, तथा पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स के माध्यम से सामान्य दुपहिया वाहन चालकों का ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
                    माह जनवरी में हेलमेट के प्रचार-प्रसार कार्यवाही उपरान्त यातायात विभाग व्दारा हेलमेट के सम्बन्ध में जनजागरण अभियान रिलायन्स ग्रुप के सहयोग से गॉधीगिरी प्रचलित अभियान चलाकर जिन-जिन दुपहिया वाहन चालकों व्दारा वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करते पाये गये ,उनको प्रषंसा पत्र एवं आकर्षक उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया । यातायात विभाग की इस कार्यवाही का व्यापक स्तर  प्रचार-प्रसार भी नगर के समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से किया गया ।
                  यातायात विभाग व्दारा रिंगरोड़ एवं बायपास जहॉ भार वाहनों की आवागमन सामान्य गति की अपेक्षा काफी तेजगति का आवागमन होने से दुपहिया वाहनों की सुरक्षा हेतु हेलमेट की अनिवार्यतः लागू कर लगातार माह जनवरी के व्दितीय पक्ष में ९६६३ दुपहिया वाहनों के चालान,माह फरवरी-८९४१,मार्च माह में ५१४६ चालान,अप्रैल में १७४८ चालान तथा १८ मई तक ८५९ दुपहिया वाहन के चालान किये जाकर २६३५७ दुपहिया वाहनों के चालकों पर १३,१७,८५० रूपये जुर्माना किया गया जा चुका है,और यह कार्यवाही लगातार जारी है । 
                नगर सभी दुपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि लगातार दुर्धटनाओं में हो रही मौतों जिनमें सिर की चोट प्रमुख है को ध्यान में रखते हुए ,सभी दुपहिया वाहन चालक स्वयं हेलमेट धारण करें तथा पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट धारण करायें ।
   

१३ आदतन, २३ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए १३ आदतन तथा २३ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०७ स्थायी, ७१ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १८ मई २०११ को ०७ स्थायी, ७१ गिरफ्तारी व १३७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले ०४ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १९ मई २०११- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा दिनांक १७ मई २०११ को १७.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गली नं. १२ इंदौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले १२४१ दूधगली महूॅ निवासी गजेन्द्र पिता रमेषचंद्र प्रधान (२२) तथा सिमरोल रोड़ निवासी सुनिल पिता सुरेष यादव (२६) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १० हजार रूपये नगदी, ०२ मोबाईल फोन एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
              पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १५.०० बजे सेठी संबंध नगर इंदौर से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले यही के रहने वाले विकास पिता भगवान (१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३२०५ रूपये नगदी एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
             पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १२.२० बजे बाजार चौक दतोदा से सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले यही के रहने वाले गंगाराम पिता मूलचंद्र परिहार (५०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २६५ रूपये नगदी एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
            पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते हुए ०५ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १९ मई २०११- पुलिस थाना परदेषीपुरा द्वारा दिनांक १७ मई २०११ को १३.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हुकुमचंद मील की दीवार के पास से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले देवनगर इंदौर निवासी मुकेष पिता रघुनाथ पासी (३४) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १५ हजार ७५० रूपये कीमत की ६३ लीटर देषी शराब बरामद की गई।
         पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को बेटमा थाना क्षेत्रांतर्गत से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले चाचड़ीपुरा निवासी नंदराम पिता सुखराम (३८), किषनपुरा निवासी दिनेष पिता रमेष (२२) तथा ग्राम रावत निवासी राजू पिता सरदार (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २४०० रूपये कीमत की १५ बॉटल देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को २१.३० बजे ग्राम ओसरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले महेष पिता मंषीराम धाकड़ (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १८.३० बजे बेटमा रोड़ से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले तकीपुरा निवासी राजकुमार पिता निलेष कोसिक (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५६० रूपये कीमत की ०४ बॉटल देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १२.१५ बजे २३/१ जोषी कॉलोनी इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले पूनम पिता महेष (२१) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६३० रूपये कीमत की १८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १७.०० बजे रामबाग इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिली यही की रहने वाली रतनबाई पति शंकर (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को ०९.५० बजे चंद्रावतीगंज से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले फतियाबाद उज्जैन निवासी राकेष पिता आनंदीलाल (३०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १५.०० बजे ग्राम पालाखेड़ी से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले तेजराम पिता बालाराम (३८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित ०२ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक १९ मई २०११- पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को २३.१५ बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर सरवटे बस स्टैण्ड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले चंदननगर इंदौर निवासी मुखतियार उर्फ भाटी पिता मोहम्मद युनूस (२८) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया। 
          पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक १८ मई २०११ को १३.३० बजे सेक्टर पांईट राउखेड़ी चौराहा से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले वीरूनाथ पिता विक्रमनाथ (१९) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ छुरा बरामद किया गया।  
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

Wednesday, May 18, 2011

अवैध रूप से गाडी में लाल बत्ती लगाने पर प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १८ मई २०११- पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि थाना छोटी ग्वालटोली क्षेत्रांतर्गत कल दिनांक १७ मई २०११ को २३.०० बजे थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली डी.के. जैन, उपनिरीक्षक मर्सकोले मय थाना बल के वाहन चैकिंग कर रहे थे, शास्त्री ब्रिज के पास चैकिंग के दौरान टाटा इंडिका कार नं. एमपी-०९/सीसी/८१६४ गाड़ी में लालबत्ती लगी होने पर रोका गया तथा वाहन में बैठे व्यक्ति से लालबत्ती लगाने का कारण पूछने पर उसने अपने आप को सेल टैक्स ऑफिसर बताया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भारत पिता गौतम रामपुरे (२३) निवासी ६० गोपालबाग कॉलोनी माणिकबाग रोड़ इंदौर का बताया। सेल टैक्स ऑफिस पता करने पर ऑफिस से बताया गया कि इस नाम से उनके यहॉ कोई ऑफिसर नही है।
               पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा उक्त आरोपी भारत पिता गौतम रामपुरे (२३) निवासी ६० गोपालबाग कॉलोनी माणिकबाग रोड़ इंदौर के विरूद्व धारा १७०,१७१ भादवि के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त टाटा इंडिका कार नं. एमपी-०९/सीसी/८१६४ को जप्त किया गया तथा प्रकरण में विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

यषवंत रोड़ पार्किंग व्यवस्था

इन्दौर - दिनांक १८ मई २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजय सिंह ने बताया कि आज दिनांक १८ मई २०११ को यषवंत रोड़ व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री मंजूर बेग एवं संघ के सदस्य/व्यापारियों ने यषवंत रोड़ की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्री संजय राणा को ज्ञापन दिया। श्री संजय राणा पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर ने कार्यालय में ही व्यापारी संघ एवं यातायात पुलिस से चर्चा कर आम सहमति से स्टैट बैंक टी यषवंत रोड़ चौराहे तक वाहनो की पार्किंग व्यवस्था के अंतर्गत बाये तरफ केवल चार पहिया वाहन पार्किंग लाईन के अन्दर फुटपाथ पर कोई भी वाहन नही रहेगा एवं दाहिने तरफ केवल दो पहिया वाहन पार्किंग लाईन के अन्दर रखने की व्यवस्था दी। व्यापारी संघ ने उक्त व्यवस्था का स्वागत किया है और आईजी महोदय को धन्यवाद दिया। यातायात पुलिस उक्तानुसार ही व्यवस्था बनायेगी। उपरोक्त पार्किंग व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जायेगा।

०३ आदतन, १८ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १८ मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १७ मई २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन तथा १८ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०४ स्थायी, ३० गिरफ्तारी व १०० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक १८ मई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १७ मई २०११ को ०४ स्थायी, ३० गिरफ्तारी व १०० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।