प्रकरण में आबकारी विभाग द्वारा की जा
रही है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही
इंदौर
- दिनांक 07जून 2021 श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन
इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष
कपुरिया द्वारा शहर मे अवैध शराब व मादक पदार्थ संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने
हेतु इंदौर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। उक्त
निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरविन्द तिवारी के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री गुरू प्रसाद पाराशर
द्वारा इंदौर शहर मे अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने एवं
ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था।
दिनांक 07/06/2021 की सुबह थाना क्राईम ब्रांच की टीम को
विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मांगलीया क्षैत्र मे देशी शराब की
कलाली के अंदर ड्रमों मे एवं पानी के कैंपरो मे अवैध रूप से शराब भरी रखी है जिसे
कलाली के अंदर ही रखे खाली क्वाटर मे भरकर वहीं से ढक्कन लगाकर कलाली के कांउटर से
ही विक्रय किया जा रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर क्राईम ब्रांच की टीम व्दारा
घेराबंदी कर मांगलीया की देशी शराब की दुकान पर दबिश दी गई जिसमे कलाली के अंदर ही
एक कमरे मे कुल 7 ड्रमों मे एवं 2 छोटी ड्रमों मे भरी हुई अवैध शराब रखी
मिली तथा पास ही शराब के खाली क्वाटर व ढक्कन भी रखे पाए गए इसके अतिरिक्त दो 15 लीटर के 2 पानी के कैंपर भी घटना स्थल पर रखे
पाए गए उक्त दोनो कैंपरों मे पानी की जगह एक कैंपर मे सफेद देशी दुबारा शराब एवं
दूसरे कैंपर मे देशी मसाला लाल शराब भरी हुई थी ।
उक्त घटना स्थल मांगलीया देशी शराब की दुकान मे
कार्यरत एवं उपस्थित कर्मचारीयों से नाम पता पूछते उन्होने अपना नाम क्रमशः (1) कमल शुक्ला पिता गणेश प्रसाद शुक्ला
उम्र 36 साल निवासी 6/1 मुखर्जी नगर बाणगंगा जिला इन्दौर (2) मुन्नासिंह पिता ओमकार नाथ सिंह ठाकुर
उम्र 40 साल निवासी 105/3 स्कीम नंबर 78 जिला इन्दौर (3) रामचंन्द्र यादव पिता भगवति प्रसाद
उम्र 41 साल निवासी 18 अवंतिका नगर थाना बाणगंगा जिला इन्दौर
होना बताया उक्त देशी शराब की दुकान मे तलाशी के दौरान अवैध रूप से खुली ड्रमों मे
रखी हुई कुल 1500 लीटर देशी शराब
अवैध रूप से रखी हुई मिली जिसके संबध मे प्रारंभिक रूप से पूछने पर उक्त अवैध अवैध
शराब कलाली मे 17 अप्रेल को आग
लग जाने से क्ववाटर जलने के कारण ड्रमो मे भरकर रखना बताया , मामला संदेहास्पद एवं संवेदनशील होने
के साथ देशी शराब की शासकीय दुकान का होने से मौके पर आबकारी विभाग की टीम को
बुलाया गया जिस पर जिला इन्दौर के कन्टोलर
ADO श्री व्दिवेदी
जी एवं अधिकारी संतोष सिंह मौके पर टीम सहित निरीक्षण पर आए जिनके व्दारा प्राथमिक
रूप से पूछताछ कर जांच की गई। घटना स्थल उक्त कलाली के अंदर का ही है जहां संदिग्ध
रूप से खुली हुई 1500 लीटर देशी शराब
मिली है इसलिए मामले की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही आबकारी विभाग व्दारा ही की
जावेगी एवं प्रकरण की पूरी फाईल बनाई जाकर दंडात्मक कार्यवाही हेतू जिला
दंडाधिकारी इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत करने का दिशा निर्देश प्राप्त होना बताया ।
तत्पश्चात
आबकारी विभाग की टीम व्दारा मौके से आबकारी अधिनियम एवं शासन के लायसेंस नियमो का
उल्लंघन पाए जाने पर ड्रमों मे भरी हुई 1500 लीटर देशी शराब जप्त कर कन्ट्रोल रूम भेजी गई
एवं घटना स्थल पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही एवं स्टाक रजिस्टर का मिलान किया जा
रहा है प्रथम दृष्टया मामला गंभीर होने से बारिकी से जांच की जा रही है जप्तशुदा
शराब की जांच fsl
लैब
से कराए जाने हेतू सैंपल जप्त किए गए जिसमे जांच रिपोर्ट आने पर ही उक्त शराब की
शुद्धता एवं मिलावट व जहरीली होने के संबध मे स्पष्ट अभिमत लिया जा सकेगा, उल्लंघन होने पर शराब ठेकेदार का
लायसेंस तक निरस्त होने की भी संभावना है जिसका निर्णय जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर)
महोदय इन्दौर के प्रकरण के अवलोकन एवं आदेश उपरांत ही लिया जावेगा ।
कुल
जप्त मश्रुका :-
1) 1500 लीटर देशी शराब कुल किमती करीबन 14,00,000/-
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