▪️ *आरोपी के विरुद्ध वर्ष 1996 से वर्ष अब तक 56 अपराध हैं पंजीबद्ध , जिसमे कई गंभीर अपराध हैं शामिल।*
▪️ *आरोपी के विरूद्ध तीन बार म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् की भी गई हैं कार्यवाही ।*
▪️ *आरोपी की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु किया गया था 06 माह के लिये जिलाबदर, जिसका उल्लंघन करने पर क्राईम ब्रांच इंदौर ने लिया गिरफ्त मे।*
इंदौर -दिनांक 3 जून 2021- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा शहर में फरार, ईनामी एवं जिलाबदर अपराधियों धरपकड हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर मे फरार ईनामी एवं जिलाबदर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना तुकोगंज क्षेत्र मे एक जिलाबदर अपने घर 31/2 गोमा की फेल, इन्दौर पर पत्नी से मिलने आने वाला है, मुखबिर की सुचना पर विश्वास करते थाना तुकोगंज व क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को घर मे घेराबंदी कर पकड़ा । आरोपी का नाम पूछने पर उसने अपना नाम *विक्की उर्फ विक्रम उर्फ विक्का पिता बद्रीलाल भामी, निवासी 31/2 गोमा की फेल, इन्दौर* का होना बताया।
उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना तुकोगंज के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला-इन्दौर द्वारा दिनांक 21.12.2020 से 06 माह की अवधि के लिये जिला-इन्दौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन एवं खण्डवा जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का निष्काषन आदेश पारित किया गया था किन्तु बदमाश द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करने पर क्राईम ब्रांच व तुकोगंज पुलिस द्वारा पकडा गया । उक्त *बदमाश के विरूद्ध थाना तुकोगंज में अपराध क्र. 1266/21 धारा-म.प्र. राज्य सुरक्षा अधि. 1990 की धारा 14 के तहत् कार्यवाही की गई*। आरोपी पर *पहले से 56 आपराधीक रिकार्ड होना पाया गया है, जिसमे हत्या का प्रयास, चोरी, अवैध हथीयार, लूट, डकेती की योजना आदि गंभीर अपराध आदि शामिल है*। आरोपी से पूछताछ जारी है।
No comments:
Post a Comment