Monday, May 17, 2021

रेमडेसिविर इंजेक्शन विक्रय करने वाले आरोपी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में ।


--क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना कनाडिया की संयुक्त कार्यवाही मे कुल 3 आरोपी  गिरफ्तार।

--जरूरत मंद एवं आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध धन लाभ हेतू करते थे ब्लेक मार्केटिंग व रेमडेसिविर इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेचने की फिराक मे थे आरोपी।

--आरोपी से मौके से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन व 02 दोपहिया वाहन जप्त।


इंदौर दिनांक 17 मई 2021- श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा इन्दौर शहर मे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबजारी एवं तस्करी एवं उक्त नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पाद एवं विक्रय करने वालों पर निगरानी हेतू निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इस सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी कड़ी में थाना क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संचार नगर चौराहा,कनाडिया रोड पर रवि नाम का व्यक्ति एक सफेद रंग की एविएटर गाडी से रेमडेसिविर इंजेक्शन को विक्रय करने हेतू आने वाला है। उक्त सूचना पर विश्वास कर क्राईम ब्रांच की टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर पहुची जंहा दो अन्य व्यक्ति गोल्डन कलर की जूपीटर गाडी से आए और एविएटर के पास खडे होकर लेन देन करने लगे, तीनो व्यक्तियों को क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना कनाडिया की संयुक्त कार्यवाही मे घेरा बंदी कर पकडा जिसमे एक व्यक्ति ने अपना नाम पूछने पर (1)-रवि पिता दिनेष वैष्णव उम्र 24 वर्ष निवासी 60बी वैभव नगर ,नियर बंगाली चौराहा इंदौर, बताया वह दूसरे ने अपना नाम (2)अभिषेक पिता जयप्रकाश केथवास उम्र 21 वर्ष निवासी-एफ 15 स्कीम नं. 140 पावर हाउस के पास इंदौर होना बताया व तिसरे व्यक्ति ने अपना नाम (3)गौरव पिता बद्रीलाल पाटीदार उम्र 21 साल निवासी 55 गणनायक नगर मयूर हास्पिटल के पिछे बंगाली चौराहा इंदौर।

 तीनो व्यक्तियों की तलाशी लेने पर अभिषेक और गौरव के पास से एक-एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पाई गई, कहा से मिली से वैध लायसेंस के बारे मे पूछते कोई वैध दस्तावेज एवं क्रय विक्रय का कोई बिल ना होना पाया गया। तीनो आरोपीयों से 02 दोपहिया वाहन व 02 रेमडेसिविर इंजेक्शन जप्त कर थाना कनाडिया जिला इन्दौर मे अपराध क्रमांक 290/21 धारा 420,188,3 भादवि एवं महामारी अधि.1897 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है व आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासा होने की संभावना है ।




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