Sunday, April 18, 2021

· रेमडेसिवीर इंजेक्शन विक्रय करने वाले दो आरोपी, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में ।

 


·         आरोपी से मौके से 2 रेमडेसिवीर इंजेक्शन व एक मोटरसाइकिल जप्त

·         थाना क्राईम ब्रांच  इन्दौर एवं ड्रग्स डिपार्टमेंट इन्दौर की संयुक्त कार्यवाही

·         जरूरत मंद एवं आम जनता को धन लाभ हेतू उक्त नकली इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेचने की फिराक मे था आरोपी।

·         जप्तशुदा नकली रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कीमत करीब  9600 रूपए

इन्दौर दिनांक 17 अप्रेल 2020 - श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री मनीष कपूरिया द्वारा इन्दौर शहर मे रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबजारी एवं तस्करी एवं उक्त नकली रेमडेसिवीर इंजेक्शन के उत्पाद एवं विक्रय करने वालों पर निगरानी हेतू निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इस सूचना की तस्दीक एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

 

           इसी कड़ी में थाना क्राईम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खजराना क्षेत्र में बंगाली चौराहा वाइन शॉप के सामने दो व्यक्ति हीरो मोटरसाइकिल पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन को विक्रय करने हेतू ग्राहकों एवं मरिजों की तलाश मे है उक्त सूचना पर विश्वास कर क्राईम ब्रांच की टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर बंगाली चौराहा वाइन शॉप के सामने एक मोटरसाइकिल क्रमांक MP-09/VT5794 को घेरा बंदी कर पकडा जिसमे एक व्यक्ति ने अपना नाम पूछने पर (1)-जितेंद्र पिता मदन सिंह ठाकुर निवासी 302 वैभव युक्ति अपार्टमेंट कनाडिया रोड इंदौर बताया वह दूसरे ने अपना नाम (2)मनीष पिता प्रेम नारायण कोठी देव पुरी कॉलोनी कनाडिया रोड इंदौर होना बताया दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर जितेंद्र के पास एक रैमडिसीवर इंजेक्शन पाया गया व आरोपी मनीष के पास एक रिसीवर रैमडिसीवर इंजेक्शन पाया गया व उक्त संबध मे आरोपी से वैध लायसेंस के बारे मे पूछते कोई वैध दस्तावेज एवं क्रय विक्रय का कोई बिल ना होना पाया गया आरोपी ने पूछताछ मे उक्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन स्वंय व्दारा विक्रय करने की फिराक मे था उक्त जप्तशुदा दो नग रेमडेसिवीर इंजेक्शन वायल की कीमत करीब 9600  रूपए वह एक हीरो मोटरसाइकिल जप्त की गई ।

               आरोपी (1)-जितेंद्र पिता मदन सिंह ठाकुर निवासी 302 वैभव युक्ति अपार्टमेंट कनाडिया रोड इंदौर बताया वह दूसरे ने अपना नाम (2)मनीष पिता प्रेम नारायण कोठी देव पुरी कॉलोनी कनाडिया रोड इंदौर के विरूध्द थाना क्राईम ब्रांच जिला इन्दौर मे अपराध क्रमांक 11/21 धारा 420,188,34,3 भादवि व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है व आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासा होने की संभावना है ।

No comments:

Post a Comment