Sunday, April 18, 2021

· अवैध शराब का परिवहन करने वाला कुख्यात उद्दघोषित आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर ,थाना हीरानगर,थाना भंवरकुआं व थाना किशनगंज की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार ।

 


·         03 थानो (थाना किशनगंज,भंवरकुआं और हीरानगर) के अपराधो  धारा 34(2) आबकारी एक्ट में फरार था आरोपी, *करीब 01 वर्ष से फरार था आरोपी 

·         आरोपी के विरुद्ध पूर्व में हीरानगर,भंवरकुआं,किशनगंज,राऊ व कनाड़िया थानों पर करीब 07-08 अपराध पंजीबद्ध है,

·         आरोपी के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक ,(पश्चिम) द्वारा थाना भंवरकुआं के अपराध में 2000/- व थाना किशनगंज के अपराध में  1000/- के ईनाम की थी उद्दघोषणा ।

 

इन्दौर दिनांक 17 अप्रेल 2020 -  पुलिस महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इन्दौर जोन इन्दौर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर,(शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा फरार बदमाशो व जिलाबदर बदमाशों की धरपकड़ हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरूप्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को फरार तथा बदमाशो ,स्थायी वारंटियो एवं जिलाबदर बदमाशों के संबंध में सूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।

             इसी अनुक्रम में फरार बदमाशो , स्थाई वारण्टियों व जिलाबदर आरोपीयो की पतारसी के दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबीर से सूचना मिली थी कि थाना हीरानगर,भंवरकुआं,किशनगंज के अपराध में फरार एक ईनामी बदमाश तीन ईमली ब्रीज के पास कहीं जाने के लिये किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है। मुखबीर की सूचना पर थाना भंवरकुआ के पुलिस बल को साथ लेकर क्राईम ब्रांच की टीम ने संयुक्त घेराबंदी कर पकड़ा । आरोपी का नाम व पता पुछने पर उसने अपना नाम विक्रम उर्फ विक्की निमजे उम्र-35 वर्ष निवासी हाल माउन्ट कान्वेन्ट स्कूल के पास इंदौर, स्थाई पता 429/5 सर्वहारानगर थाना परदेशीपुरा इंदौर का होना बताया । बदमाश विक्रम उर्फ विक्की निमजे के विरुद्ध पूर्व में हीरानगर,भंवरकुआं,किशनगंज,राऊ व कनाड़िया थानों पर प्रकरण पंजीबध्द होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । जिस पर कुल करीब 07-08  अपराध पंजीबध्द पाये गये है ।जो थाना हीरानगर के अपराध क्रमांक 655/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में करीबन 01 वर्ष से फरार है , सांथ ही भंवरकुआं के अपराध क्रमांक 470/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट और थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 710/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में फरार जिसकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयास करने पर भी आरोपी गिरफ्तारी से अपनी उपस्थिति छुपा रहा था । जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ,(पश्चिम) जिला इन्दौर द्वारा थाना भंवरकुँआ के अपराध में 2000/- रुपये तथा थाना किशनगंज के अपराध में  को 1000/- रूपये का ईनाम उद्घोषित किया गया था । जिसे क्राईम ब्रांच व थाना भंवरकुआ संयुक्त की टीम द्वारा पकड़ा गया  तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना भंवरकुआ के सुपुर्द किया गया ।

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