Wednesday, March 10, 2021

· उपरोक्त प्रकार के मामलो में फरार सरगना का साथी, सलीम उर्फ गफ्फार खान क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।

 ·        प्रापर्टी हड़पने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के हस्ट्रीशीटर बदमाशों की गैंग, प्रापर्टी मालिकों पर कई राज्यों में षणयंत्रपूर्वक दर्ज करवा रही थी झूंठे आपराधिक प्रकरण।

·        बलात्कार, हत्या का प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी, जैसे मामलों में शिकायकर्ता बन गैंग का सरगना गुर्गो के माध्यम से गोवा, असम व महाराष्ट्र सहित म0प्र0 में दर्ज करवा रहा था मिथ्या प्रकरण।

·        जांच व विवचेना के दौरान प्रकरण में मिथ्या व कूटरचित साथ्यों के पाये जाने से हस्ट्रीशीटर बदमाशों की गैंग पर दर्ज हुये काउण्टर प्रकरण।

·        पूर्व में शेर के नाखूनों की तस्करी के मामले में भी पकड़ा जा चुका था आरोपी।

 

इंदौर - दिनांक 10 मार्च 2021- पुलिस उपनिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा फरार आरोपिय़ां की धरपकड करने हेतु तथा सूचीबद्ध  व निगरानीशुदा बदमाशों की गतिविधयों पर नजर रख विधिसंगत कार्यवाही करन हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविंद तिवारी के मार्गदर्शन में (क्राईम ब्रांच) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरूप्रसाद पाराशर द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा इंदौर शहर के सीमावर्ती जिलों व अन्य राज्यों से फरार सूचीबद्ध बदमाश आरोपी सलीम उर्फ गफ्फार खान निवासी इंदौर को पकड़ा जोकि अंतराज्यीय अपराधी तथा निगरानीशुदा बदमाश है। उक्त आरोपी असम, गोवा एवं धामनोद जिला धार के प्रकरणों में फरार चल रहा था।      

         क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी सलीम उर्फ गफ्फार खान कई राज्यों से फरार चल रहा है जो विगत एक दो दिन से इंदौर आया हुआ है मुखबिर की सुचना पर ग्रीन पार्क कालोनी चंदन नगर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुये उपरोक्त आरेपी को पतारसी कर गिरफ्तार किया गया है जोकि थाना धामनोद जिला धार के प्रकरण में भी फरार पाये जाने से उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना धामनोद के सुपुर्द किया गया है। आरोपी के संबंध में गोवा पुलिस व असम पुलिस को भी सुचना दी गई है जिनके द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी कर आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी ली जावेगी क्योकि आरोपी उपरोक्त राज्यों के अपराधों में फरार चल रहा था।

             घटना का विवरण इस प्रकार है कि किशोर काकूमल केसवानी तथा दीपक केसवानी मूलरूप से जिला ठाणे महाराष्ट्र  राज्य के रहने वाले हैं जिनके द्वारा अनावेदक अनिल भगवानदास जयसिंघानी, गफ्फार खाँ, अनिल राजवानी तथा हीरो केवलरमानी व अन्य के विरूध्द यह शिकायत की गई है कि अनावेदकगणों द्वारा आवेदकगणों के विरूध्द मध्यप्रदेश राज्य में झूठा  प्रकरण (जैसे झूठा रेप केस, झूठा हत्या के प्रयास का केस) संबंधी केस दर्ज कराने का प्रयास किया गया है, अतः षड्यंत्र में शामिल लोगों के विरूध्द अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

                उपरोक्त मामले की जांच क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा की गई जिसमें यह बात प्रकाश में आई कि आवेदक की उल्लास नगर मे स्थित प्रापर्टी को जबरन दबाव डालकर हथियाने का प्रयास करने वाले लोग असफल रहे तो उल्लास नगर के रहने वाले अनावेदक अनिल भगवानदास जयसिंघानी को प्रापर्टी हथियाने के क्रम में शामिल कर लिया गया जोकि स्थानीय थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है तथा उसके विरूद्ध कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं।

                वर्ष 2015 में बदमाश अनिल जयसिंघानी, आवेदक की प्रापर्टी को प्राप्त करने की नियत से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहा था  तथा उसने आवेदकगणों से जान से मारने की धमकी देकर विवाद किया था तब आवेदक द्वारा महाबलेश्वर जिला सतारा थाने में रिपोर्ट कराई गई थी। बाद आवेदक द्वारा ’’किसी साजिश व झूठा केस में उसके अथवा उसके परिजनों को षणयंत्रपूर्वक फंसाये जाने की आषंका को लेकर बदमाश जयंसिघानी के विरूद्ध शिकायत संबंधित थाने, DCP व अन्य सरकारी कार्यालयों में दी गई थीं।

        इसके बाबजूद आवेदकगणों को झूँठे मामले में फंसाने का प्रयास किया तथा अनिल जयंसिघानी द्वारा गफ्फार खान व अन्य की मदद से थाना अंजुना बीच गोवा पुलिस थाने में आवेदक किशोर काकुमल के विरूध्द पंजीबध्द एक महिला मित्र के माध्यम से अपराध  धारा 328, 376 ताहि का दर्ज करा दिया।

         किशोर काकुमल द्वारा जमानत पर बाहर आने के बाद उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान ही अपनी बेगुनाही के सबूत गोवा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किये गये जोकि रेप का झूठा पाया गया तथा मामले में गोवा पुलिस के द्वारा अंतिम रिपोर्ट खारिजी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। लेकिन झूठे केस में फंसाये जाने की साजिष के चलते अनावेदकगणों पर अपराध पंजीबध्द कर लिया गया था जिसमें अब तक हीरो केवलरमानी, महिला तुलिका कटारे तथा महेश तन्ना की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन गफ्फार खान, जयसिघानी व उसने अन्य साथी अभी भी फरार चल रहे थे जिनके विरूद्ध गैर जमानती वांरट जारी था।

       आरोपी अनिल जयसिंघानी ने गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष ईडी के द्वारा जारी गैर जमानती वांरट निरस्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया गया था इसमें थाना सोला पुलिस स्टेशन अहमदाबाद गुजरात में अपराध धारा-465, 467, 468, 471, 193 ताहि का दर्ज किया गया था जिसमें आवेदक का भतीजा दीपक केसवानी प्रकरण का फरियादी है। अतः किशोर काकुमल केसवानी को विदित हुआ कि अनिल जयसिंघानी अपने संपर्क वाले लोगो से असम राज्य में सांठगाठ कर आवेदक के परिजनों पर झूठा अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की फिराक में है। तो आवेदक द्वारा ऐसे अपराध पंजीबध्द होने की आंशका के संबंध में असम राज्य मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक को आवेदन पत्र व ई-मेल दिए गए लेकिन थाना सीलापाथार पुलिस जिला देमाजी असम के पुलिस अधिकारी राजा सरकार आवेदक के आफिस मुंबई गिरफ्तारी हेतु आए, तब आवेदक व उसके पार्टनर नंद जेठानी व अमर जेठानी के विरूध्द मादक पदार्थ (कोकीन) का प्रकरण असम में पंजीबध्द होना पता चला।मामले की जांच पड़ताल के बाद साक्ष्य के आधार पर केसवानी व जेठानी परिवार के नाम उन्मोचित किये गये तथा साजिषकर्ताओं के विरूध्द थाना सीलापाथार पुलिस में अपराध धारा-120 बी 211,384 ताहि का पंजीबध्द किया गया जो अपराध विवेचना में है।

      यह कि थाना अजुंना गोवा पुलिस के द्वारा, जब पंजीबध्द अपराध धारा 384, 420, 465, 467,468, 471, 474, 109, 114,115, 182, 193, 195, 199, 200, 205, 201, 120 बी, 34 ताहि में रही आरोपिया अनामिका उर्फ तुलिका कटारे की गिरफ्तारी की गई थी तब पुलिस रिमांड के दौरान तुलिका कटारे के द्वारा आवेदक के विरूध्द रची गई साजिश का घटना क्रम बताया गया कि किस तरह गोवा व असम राज्य में झूठा केस बनवाया गया। इसके अलावा मध्यप्रदेश में भी तुलिका कटारे के माध्यम से आवेदक व उसके भतीजे दीपक केसवानी के विरूध्द हत्या के प्रयास का केस पुलिस के माध्यम से बनवाने का प्रयास किया गया परन्तु सफल नहीं हो सकी। उपरोक्त मामलों में आरोपी अनिल जयसिंघानी का साथी गफ्फार खान रहा जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस को थी

     इसी क्रम मे थाना धामनोद जिला धार मे भी अनिल जयसिंघानी ,सलीम उर्फ गफ्फार खान व अन्य लोगो के द्वारा षणयंत्रपूर्वक किशोर काकुमल केशवानी के विरुद्ध अप धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कराया गया था परंतु विवेचना के दौरान उक्त अपराध षणयंत्रपूर्वक पंजीबद्ध कराया जाने के साक्ष्य पाये जाने से उक्त प्रकरण मे धारा 120_बी  भादवि का इजाफा किया जाकर अनिल जयसिंघानी व गफ्फार खान व अन्य लोगो को धामनोद पुलिस के द्वारा आरोपी बनाया गया और उक्त प्रकरण मे ही धामनोद पुलिस द्वारा गफ्फार खान की गिरफ्तारी की गई है।

                पूर्व में भी आरोपी सलीम उर्फ गफ्फार खान को थाना क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा वर्ष 2017 में वन्य जीव सरक्षंण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार किया जाकर दो नग शेर के नाखून जब्त किये गये थे।


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