Thursday, February 25, 2021

लॉकडाउन में N-95 मास्क उपलब्ध कराने के नाम पर इंदौर, पुणे, मुंबई आदि शहरों के व्यापारियों से ऑनलाइन लाखों रुपए ठगने वाली गिरोह, क्राइम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।

 

v चार आरोपी गिरफ्तार।

v गिरोह का सरगना है 24×कैफे का संचालक, अपने यहां काम करने वाले वेटर के बैंक खाते का कमीशन पर ठगी के लिये किया प्रयोग।

v परिचितों से 500 रूपये प्रति नग के हिसाब से खरीदे थे सरगना ने मोबाईल सिम कार्ड।

v जबलपुर की कंपनी के नाम का दुरूपयोग कर लोगों को झांसे में ले ठग रहा था।

v गुमराह करने के लिये गूगल प्ले स्टोर से voice converter application डाउनलोड कर खुद लड़की की आवाज में करता था बातें।

v google just dail पर सर्च कर निकाले कई शहरों के व्यापारियों के नम्बर, मास्क उपलब्ध कराने का किया वादा, खातों में लाखों जमा कराकर कारित की धोखाधड़ी।

 

इंदौर-दिनांक 25 फरवरी 2021- पुलिस उपमहानिरीक्षक शहर इंदौर श्री मनीष कपूरिया द्वारा शहर  में ऑनलाईन धोखाधड़ी/षणयंत्र एवं छलपूर्वक कारित की जाने वाली ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने व पूर्व में घटित घटनाओं के अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविंद तिवारी के मार्गदर्शन में ऑनलाईन ठगी/धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री गुरूप्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम का गठन कर उसको आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देष दिये गये।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि :

           आवेदक शुभम बोहरा पिता मनीष बोहरा निवासी 65 हुकुमचंद्र मार्ग थाना मल्हारगंज द्वारा लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसने शिकायत आवेदन पत्र में आरोप लेख किया था कि उसे कोरोना काल में वर्ष 2020 में मास्क की जरूरत थी जिसके लिये उसके पास अज्ञात व्यक्ति मोबाईल फोन से संपर्क कर, स्वयं को जानकी नगर रोड सर्वादय नगर जबलपुर में स्थित योगेन्द्र हर्बल्स नामक संस्थान से बात करना बताया तथा कहा कि वह मास्क उपलब्ध करा सकता है जिसके लिये आवेदक ने व्हाट्सऐप पर मास्क के साईज व गुणवत्ता देखे तथा उन दोनों के मध्य परस्पर 69 हजार रूपये में मास्क का सौदा तय हुआ जिसके चलते आवेदक को मुहैया कराये गये खाते में आवेदक द्वारा मास्क खरीदी हेतु 69 हजार रूपये की राशि जमा कर दी गई। बाद ना तो आवेदक को मास्क मिले और ना ही बार बार संपर्क करने पर उस व्यक्ति द्वारा आवेदक की धनराशि लौटाई गई अतः आवेदक ने पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा की गई जांच में पाया कि जिसके नाम से पंजीकृत मोबाईल सिम से फोन कॉल पर बातचीत की गई थी 1. सुनील सैनी पिता कन्हैयालाल सैनी निवासी 45 बी एमआर 9 देवकी नगर इंदौर हाल मुकाम कर्बला कुआँ के पास खजराना इंदौर और बैंक खाता धारक जिसके खाते में 69 हजार रूपये राशि जमा कराई गई थी 2. नाम मोहित दुबे पिता रमाशंकर दुबे निवासी 7 ए ई विजयनगर स्कीम नम्बर 54 इंदौर स्थाई निवासी ग्राम टीला बुजुर्ग जिला सागर म0प्र0 द्वारा आवेदक शुभम बोहरा को मास्क उपलब्ध कराने के नाम पर संगनमत होकर 69 हजार की छलपूर्वक धोखाधड़ी कारित की गई अतः उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में थाना क्राईम ब्रांच इंदौर में अपराध क्रमांक 12/21 धारा 420, 406, 34 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया साथ ही उपरोक्त मामले में आरंभिक तौर पर ज्ञात आरोपी मोहित दुबे तथा सुनील सैनी को क्राईम ब्रांच की टीम ने पतारसी कर गिरफ्तार किया जिनसे पूछताछ की गई तो आरोपी सुनील सैनी ने बताया कि उसका दोस्त जिसका नाम सुमित सालुंके निवासी खजराना है उसको 500 रूपये प्रति सिम के हिसाब से पैसा लेकर, स्वयं के आधार कार्ड पर 05 सिम खरीद कराई थी जिसका उपयोग सुमित सांलुके एवं उसके परिचित हिमांशु पिता सुरेश पटेल द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है।

       अतः आरोपी सुनील के कथनों से पुलिस टीम को यह पता लगा कि मामले में धोखाधड़ी कारित करने वाले अन्य लोग हिमांशु व सुमित हैं जिनके द्वारा सुनील सैनी के सिम कार्ड व मोहित दुबे के खाते का दुरूपयोग कर लोगों को छलपूर्वक ठगी का शिकार बनाया जा रहा है।

इसके मोहित दुबे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पूर्व में विजयनगर में 24 ×कैफे पर वेटर की नौकरी करता था जिसका मालिक हिमांशु पटेल था अतः हिमांशु पटेल ने मोहित दुबे से ऑनलाईन मासिक वेतन जमा कराने के लिये महिन्द्रा कोटक बैंक में ऑनलाईन खाता खुलवाने के लिये दस्तावेजों की मांग की थी अतः हिमांशु पटेल ने मोहित दुबे के नाम से ऑनलाईन खाता खोल लिया था। तत्पशचात् उस खाते का नम्बर व समस्त जानकारी हिमांशु पटेल को थी जोकि वेतन जमा करने के साथ ही कई जगहों के पेमेण्ट मोहित दुबे के खाते में जमा कराता था बाद में मोहित दुबे से पैसे निकलवा कर खुद ले लेता था लेकिन जब मोहित को विदित हुआ कि यह पैसा अवैध तरीके से उसके खाते में आ रहा है तब वह हिमांशु पटेल से खाते का दुरूपयोग करने के बदले में ठगी से प्राप्त रूपयों में से कुछ राशि लेने लगा। अतः उपरोक्त मामले में 3. सुमित सालुंके उर्फ बल्लू पिता रामदाय उम्र 25 वर्ष निवासी 20/02 विश्वनाथ धाम एमआर 09 खजराना इंदौर 4. हिमांशु पिता सुरेश पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी 137 श्याम नगर सुखलिया इंदौर को आरोपी बनाया गया तथा उपरोक्त दोनों को भी पतारसी कर प्रकरण सदर में गिरफ्तार किया गया।

      आरोपी हिमांशु असल सरगना है जिसने सर्वप्रथम अपने परिचितों के नाम की कई सिम कार्ड 500 रूपये प्रति सिम के हिसाब से प्राप्त कीं व अपने यहां कैफे 24 नक्षत्र गार्डन के पास इंदौर में काम करने वाले वेटर के नाम से खाता खुलावाकर उसकी जानकारी ली। उसके बाद शातिर आरोपी ने गूगल से  एम-95 मास्क के कुछ फोटो डाउनलोड किये तथा google just dail   पर सर्च कर कपड़ा, मेडिकल तथा मास्क की दुकान वाले व्यवसायियों के नम्बर हासिल किये तथा उन्हें फोन कॉल कर एन-95 मास्क उपलब्ध कराने का कहकर आर्डर बुक किये व इंदौर, मुंबई, पुणे सहित कई शहरों के व्यापारियों से ऑनलाईन पैसे अपने यहां काम करने वाले वेटर के खाते में जमा करवाये। बाद ना किसी को कोई मास्क की डिलीवार पहुंचाई ना किसी के पैसे वापस किये, जब डिलीवरी ना मिलने पर पैसे वापस मांगने हेतु लोगों द्वारा फोन किया गया तो आरोपी ने बड़ी ही चतुराई से गूगल प्ले स्टोर से voice converter application  डाउनलोड किया तथा खुद उस एप्प के जरिये लड़की की आवाज में लोगों जबाब देना शुरू किया कि वह कंपनी की मैनेजर बात कर रही है ट्रांसपोर्ट की समस्या के चलते माल नहीं भेजा जा सका जोकि शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस प्रकार कई दिनों तक लोगों को गुमराह कर आरोपी ने पैसे ठग लिये।

            मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें आरोपी सुनील कार ड्राईवर है तथा आरोपी मोहित चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में काम करता है आरोपी सुमित बी कॉम पास है जोकि स्टाम्प पेपर बनाने का कार्य नंदा नगर इंदौर में करता है व आरोपी हिमांशु कैफे संचालक है। विस्तृत पूछताछ जारी है।

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