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04 फायर आर्म्स, पिस्टल
मय चार कारतूसों के बरामद।
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किशनंगज व परेदशीपुरा क्षेत्र में की
संयुक्त कार्यवाही।
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खरगौन के सिकलीगरों से जुड़े हैं तस्कर
के तार।
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दहशत पैदा करने, दुशमनी
के चलते तथा धनोपार्जन के लिये करते थे आरोपीगण हथियारों की खरीद फरोख्त।
इंदौर - दिनांक 25.12.2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा
अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने तथा तस्करी करने वाले आरोपियों के संबंध में
आसूचना सकंलिक कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक श्री विजय खत्री के मार्गदर्षन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरूप्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच के समस्त टीम
प्रभारियों को अवैध फायर आर्म्स की खरीद फरोख्त करने वाले आरेापियों की धरपकड़ करने
हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राइम ब्रांच इन्दौर की टीम द्वारा
उक्त बिछनु पर कार्यवाही करने हेतु अपना सूचना तंत्र सक्रिय किया गया जिसके
परिपेक्ष्य में टीम को अपने मुखबिर तंत्र से सूचना मिली थी कि हरसोला फाटा महू
सिमरोल रोड के पास 02 व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने की
नियत से खड़े हैं जिनके पास फायर आर्म्स भी हो सकते हैं। सूचना पर क्राईम ब्रांच की
टीम ने थाना किशनगंज पुलिस को अवगत कराते हुये संयुक्त कार्यवाही में 02
संदेहियों 1. अजय उर्फ चीकू पिता विक्रम सोलंकी उम्र
18 वर्ष निवासी ग्राम नावदा नयापुरा मोहल्ला
पोस्ट पीपलू जिला उज्जैन 2. सागर भैययू उर्फ बच्चा पिता बलराम
गहलोत उम्र 19 वर्ष निवासी एलआईजी कॉलोनी गोटूराम की
चाल इंदौर को पकड़ा जिनकी संदेह के आधार पर तलाषी लेने पर उनके दोनों के कब्जे से 01-01
पिस्टल मय मैगजीन में लगे 01-01 जिंदा कारतूस के बरामद हुईं जिसके
संबंध में वैध लायसेंस तलब करने पर आरोपियों ने उपरोक्त फायर आर्म्स अवैध रूप से
क्रय विक्रय करना तथा बेचने के लिये यहां खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार करना बताया
जहां से दोनों को हिरासत में लिया जाकर उनके कब्जे से 02
पिस्टल मय 02 कारतूस के बरामद की गईं। आरोपियों के
विरूद्ध थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 732/20
धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपी अजय उर्फ चीकू ने आरंभिक पूछताछ में
बताया कि उसने खरगौन से उपरोक्त हथियार खरीदे थे जिन्हें इंदौर के कुछ लोगों में
बेच दिया हैं। आरोपी अजय ने जिन लोगों के बारे में फायर आर्म्स बेचने की बात कही
क्राईम ब्रांच की टीम ने उनकी पतारसी कर आरोपी 3. दीपक
पिता कमलेश वर्मा उम्र 22 साल निवासी 132/2
फिरोज गांधी नगर इंदौर 4. राहुल उर्फ इंजि पिता सुनील राजगुरू
जाति मराठा उम्र 21 साल निवासी 56/1
फिरोज गांधी नगर परदेशीपुरा इंदौर को पतारसी कर थाना परदेशीपुरा क्षेत्र से
पतासाजी कर पकड़ा। उपरोक्त दोनों के पास फायर आर्म्स होने की सूचना पर उनके कब्जे
से 01-01 पिस्टल मय कारतूस के बरामद हुई जिनको गिरफ्तार
कर थाना परदेशीपुरा में पृथक पृथक अपराध क्रमांक 791/20, 792/20
धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किये जाकर
विवेचना में लिया गया है।
आरोपी अजय उर्फ चीकू पिता विक्रम सोलंकी
अपने गांव में ही खेती किसानी का काम करता है। ज्यादा पैसे कमाने की चाह एवं स्वयं
के शौक पूरा करने के लिये अवैध हथियार की खरीद फरोख्त एवं सप्लाई करने के अपराध
में संलिप्त हो गया।
आरोपी दीपक पिता कमलेश वर्मा पेशे से
ड्रायवर है टूरिस्ट गाड़ी चलाने का काम करता है। आरोपी के पिता कमलेश वर्मा ने झगड़े
के चलते पूर्व में हत्या कारित की थी जिसके चलते आरोपी दीपक की दुशमनी है अतः वह
अपने पास हमेशा पिस्टल रखता था।
आरोपी राहुल उर्फ इंजि को हथियार रखने का
शौक है जिससे लोगों दहशत पैदा कर अपनी धाक जमा सके जबकि आरोपी सागर उर्फ बच्चा
अपराधी है आरोपी पर 4 अपराध पंजीबद्ध हैं जिनमें हत्या, अवैध
वसूली, अवैध हथियार रखने जैसे अपराध पूर्व में
पंजीबद्ध हो चुके हैं। आरोपी सागर का नाम एक गैंग से जुड़ा होना ज्ञात हुआ है जिसके
सहयोगी अवैध शराब बेचने, अवैध हथियार सप्लाई करने ,अवैध
वसूली, के अपराधों का अंजाम देते हैं जिनके संबंध में
विस्तृत पूछताछ कर आगे कार्यवाही की जायेगी।
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