·
·
फरियादी
द्वारा खुद ही रूपये पैसे के लेनदेन को लेकर रची गई थी झूठी लूट की साजिश ।
इंदौर-
दिनांक 01 अक्टूबर 2020- पुलिस
थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 30.09.2020 की रात्रि 09.45
बजे करीब फरियादी लीलाधर पिता दयाराम चडोकर उम्र 30 वर्ष निवासी 37/5
नंदबाग कालौनी थाना बाणगंगा इंदौर द्वारा अपने साथ इन्फोसिस कंपनी के पीछे नरीमन
तिराहे पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाईकिल का पेट्रोल खत्म होने एवं
मोटरसाईकिल में धक्का लगाने के बहाने फरियादी को कट्टा एवं चाकू दिखाकर, फरियादी
की पेंट की जेब में हाथ डालकर 20,000/-रूपये तथा फरियादी के अन्य कागजात लूट
कर मोटरसाईकिल से भाग जाने की रिपोर्ट की गई थी, जिस पर अपराध
धारा 392 भादवि. का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
उक्त
लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुयें पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन श्री योगेश
देशमुख एवं उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा
प्रकरण में त्वरित प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री
महेश चंद जैन द्वारा गम्भीरता से कार्यवाही करने एवं अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी
हेतु थाना प्रभारी एरोड्रम श्री राहुल शर्मा को आदेशित किया गया।
उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस
टीम द्वारा फरियादी से लूटे गये 20,000/- रूपये के संबंध में बारिकी से जानकारी
ली गई तो फरियादी ने बताया कि उक्त रूपया वह अपने परिचित मनीष वर्मा निवासी गांधी
नगर इंदौर से रात्रि में लेकर अपने घर जा रहा था, तभी इन्फोसिस के
पीछे दो लोगों द्वारा कट्टा व चाकू अडाकर लूट की गई थी। आरोपी द्वारा तत्समय
आरोपीगण की मोटरसाईकिल का नंबर MP-09/VT-8476 बताया गया।
विवेचना के दौरान प्रथम दृष्ट्या लूट की घटना संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, तत्काल ही टीम बनाकर उक्त वाहन मालिक की तलाश की गई जो कि पूरनलाल पिता छोटेलाल निवासी 15 सुंदर नगर थाना बाणगंगा इंदौर के नाम से होना पायी गई। पूरनलाल के लड़के गोरीशंकर से पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि हमारा व लीलाधर का रूपये पैसे लेनदेन का पूर्व का विवाद चल रहा है जिसमें लीलाधर द्वारा अवैध रूप से ब्याज की बडी हुई राशी की मांग की जा रही है लीलाधर द्वारा इस संबंध में 138 एनआईए की कार्यवाही भी हमारे विरूध्द न्यायालय में करायी गई है। इसी विवाद के चलते रंजिशन झूठी रिपोर्ट लेख करायी गई है। प्रकरण में फरियादी से पूछताछ पर उसके द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्ठी करते हुए रूपये पैसों के लेनदेन की बात को लेकर रंजिशन झूठी रिपोर्ट करना स्वीकार किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जाकर साक्ष्यों के आधार पर खारजी कता की जाकर फरियादी के विरूध्द धारा 182-211 की कार्यवाही पृथक से की जावेंगी।
उपरोक्त कार्यवाही अति. पुलिस
अधीक्षक जोन 02 पश्चिम श्री प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक
मल्हारंगज श्री जयंत राठौर के निर्देशन में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री राहुल शर्मा, उप
निरीक्षक बी एस राठौर, सउनि. उमाशंकर यादव, सउनि.
रविराज सिंह बैस, आर. 1990 पवन पाण्डेय, आर.
2252 अरविन्द सिंह तोमर, आर.
2916 योगेश सिंह तोमर की सराहनीय भूमिका रही।
No comments:
Post a Comment