Tuesday, October 6, 2020

· हवाला राशि का लेन देन करने वाले 06 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफत में।


·        सिल्वर मॉल में कोरियर आफिस की आड़ में चल रहा था गत कई वर्षो से हवाला के लेन देन का अवैध कारोबार।

·        अवैध राशि तथा शासन से कर चोरी के चलते आरोपीगण करते थे देश के कई बड़े बड़े शहरों में हवाला की राशि का आदान प्रदान।                                                                                                                        

·        300 से 500 रू प्रति लाख रूपय कमीशन लेते थे आरोपी।

·        मेहसाना गुजरात के आरोपियों द्वारा चलाया जा रहा था अवैध गोरखधंधा।

·        कोड बताते ही होता लाखों रुपये का हिसाब किताब, कई शहरों में जुड़ा है आरेपियों का नेटवर्क।

 

 

0प्र0 उपचुनाव के संबंध में आचार संहिता लगने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध शराब, फायर आर्म्स, बड़ी मात्रा में नगद राशि को लेकर सघन चेकिंग तथा कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया है जिसके तारतम्य में हवाला के पैसों की लेन देन की सूचना पर आज 06 आरोपियों को गिरफतार कर 10 लाख 26 हजार 700 रूपये क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा बरामद किये गये हैं।

क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि गुजरात के रहने वाले कुछ व्यक्ति इंदौर के सिल्वर मॉल में ऑफिस संचालित कर हवाला के रूपयों को लेन देन कर रहे हैं। मुखबिर से ज्ञात सूचना के आधार पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना तुकोगंज पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये सिल्वर मॉल के प्रथम मंजिल 105 बी ब्लॉक पर दविश दी तो वहां हवाला के रूपयों की लेन देन की शौहरत पाई गई जहां से 06 आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिन्होंनें अपने नाम 1. अमन उर्फ आकाश पिता दिनेश जैन उम्र 20 वर्ष निवासी गोमा की फेल के पास इंदौर 2. सलीम पिता रफीक रहमान उम्र 36 वर्ष निवासी 246 बी चंदननगर धार रोड इंदौर 3. मंजूर खान पिता अजमेरी खान कुमार उम्र 38 वर्ष निवासी जूना रिसाला इंदौर 4. सिमरन सिंह पिता सतनाम बग्गा उम्र 24 वर्ष निवासी जीएनटी मार्केट धार रोड इंदौर 5. राजेन्द्र सिंह पिता सज्जन सिंह राठौर उम्र 60 वर्ष निवासी गुजरात हाल मुकाम साईनाथ कॉलसेनी तिलकनगर इंदौर 6. सजय पिता तरसी भाई जाति पटेल उम्र 37 वर्ष निवासी साईनाथ कॉलोनी तिलकनगर का होना बताये।

 

आरोपीगण राजेन्द्र सिंह पिता सज्जन सिंह राठौर एवं संजय पिता तरसी भाई हवाला कारोबार के संचालनकर्ता है जिन्होंनें बताया कि उपरोक्त हवाले के कारोबार के मालिक गुजरात मेहसाना के रहने वाले संजय-विजय भाई है जोकि मौके पर नहीं मिले। आरोपियों राजेन्द्र व संजय ने बताया कि संपूर्ण कारोबार का लेन देन अधिकांशतः वही देखते थे जोकि गुजरात के मूल निवासी हैं तथा हवाला के काम के सिलसिले में इंदौर में विगत 04-05 वर्षों से रह रहे थे तथा किराये का आफिस लेकर कोरियर के काम का होर्डिंग लगाकर हवाला संबंधी पैसों के लेन देन का कामकाज देखते थे। आरोपियों ने बताया कि वह इंदौर के अलावा हवाला के जरिये पैसों का लेन देन मुंबई पुणे, बड़ोदरा दिल्ली लखनउ जैसे शहरों में करते हैं उन शहरों में इनके गुर्गे मौजूद है जोकि वहां नगदी जमा कराकर जमाकर्ता को कोड बता देते है संबंधित लेनदार  जब इंदौर में कोड बताता है तो वह इंदौर से पैसे प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही हवाला में पैसा जमा करते वक्त इंदौर के जमाकर्ताओं को कोड बताया जाता था तथा उन्हें अन्य शहर में पैसे की आवश्यकता होने पर  वहां कोड बताने पर हवाला कंपनियों के व्यक्तियों द्वारा पैसा दे दिया जाता था जिस पर हवाला कंपनी के द्वारा 300 से 500 रू प्रतिलाख के हिसाब से कमीशन लिया जाता था। अवैध तरीके से पैसों के लेन देन व कर चोरी के लिये लोग हवाला के माध्यम से मोटी रकम इधर से उधर करते हैं जिसमें हवाला कंपनियां बड़ी भूमिका अदा करती है। अन्य चार व्यक्ति आकाश, सलीम, मंजूर व सिमरन यहां हवाला का पैसा जमा करने आये थे जिसमें आकाश के कब्जे से 50 हजार नगदी बरामद हुई जोकि दिल्ली के लिये हवाला कराने वाला था, मंजूर खान के कब्जे से 03 लाख नगदी मिली यह नागपुर के लिये हवाला कराने आया था, सिमरन के कब्जे से 6 लाख 35 हजार नगदी मिली तथा सलीम के कब्जे से 41 हजार 700 रू नगदी मिली जोकि ये सभी हवाला के पैसों को जमा कराने के लिये आये थे।

 

मौके से नोट गिनने वाली इलेक्टिक मशीन, पैसों को रखने वाली बनियान जिसमें अंदर बड़ी बड़ी जेब होती है हवाला के लेन देन संबंधी कोड, लेखा जोखा के रजिस्टर व अन्य कागजात मिले जिन्हें जब्त कर ऑफिस सील किया गया तथा आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर कुल नगदी करीबन 10 लाख 26 हजार 700 रू जप्त किये गये हैं। आरोपियों सेथाना तुकोगंज पर  विस्तृत पूछताछ जारी है जहां वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।




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