Wednesday, September 30, 2020

v आई.पी.एल. का सट्टा खाते हुए चार आरोपी क्राइम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में ।

v थाना एरोड्रम एवं क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्यवाही कर क्रिकेट के अवैध सट्टे का खुलासा किया ।

v आरोपियो से आधुनिक सट्टा उपकरण मोबाइल आदि मौके से जप्त ।

 

इंदौर- दिनांक 30 सितंबर 2020- पुलिस उप  महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इन्दौर शहर मे अवैध आई.पी.एल. क्रिकेट मैच सट्टे के कारोबार करने वाले संचालकों  व इन गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों को पकडने तथा उन पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त निर्देशो के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक ( मुख्यालय ) इंदौर श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन मे क्राईम ब्रांच  अपुअ श्री गुरुप्रसाद पाराशर ने वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशो के पालन मे एक टीम का गठन किया जाकर उसको समस्त आई.पी.एल. सट्टा कारोबारियो की धरपकड करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे ।

 

 क्राईम ब्रांच की टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी की थाना एरोड्रम क्षेत्र की कॉलोनी 303 सुखदेव नगर मे क्रिकेट के अवैध सट्टे का संचालन किया जा रहा है । मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना एरोड्रम एवं क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उक्त पते पर विधिवत् कार्यवाही करते हुए दबिश दी गई जहां पर क्रिकेट सट्टे का संचालन ( 1 ) राजेन्द्र पिता कपूरचंन्द जैन उम्र 59 वर्ष नि .303 सुखदेव नगर इंदौर ( 2 ) नरेन्द्र पिता नानूराम खत्री उम्र 60 वर्ष नि . 46 न्यू अंजनी नगर भमोरी विजय नगर इंदौर ( 3 ) राजेश पिता रामावतार शर्मा उम्र 60 वर्ष नि .307 बङी भमोरी इंदौर ( 4 ) रोहित पिता अनिल कोलावत उम्र 32 वर्ष नि .484 आराधना नगर इंदौर के द्वारा किया जार रहा था । चारो आरोपी अपने - अपने मोबाइल से दिल्ली एवं हैदराबाद के आई.पी.एल. मैच पर अवैध रूप से हारजीत का सट्टा लगा रहे थे तथा साथ मे एक - एक अपनी नोटबुक मे सट्टे का हिसाब किताब लिख रहे थे। टीम द्वारा चारो से नगदी भी बरामद की गई जिस पर से मौके पर जप्ती गिरफ्तारी कर विधिवत् थाना जाकर अप.क्र 488/20 धारा पब्लिक गेम्बलिंग ( मध्यप्रदेश ) एक्ट 1978 , 3/4 का प्रकरण पंजीबद्द कर विवेचना मे लिया गया । पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही हैं, जिसमें आगे और भी कई लोगो की भूमिका का खुलासा होने की संभावना है ।







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