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एक्वा गार्ड, एक्वा क्राउन, आदि कम्पनियों के पार्ट्स लगाकर बना रहे थे आर ओ, केंट के स्टिकर चिपकाकर मार्केट में केन्ट कम्पनी के नाम से सप्लाय कर रहे थे, 02 आरोपी गिरफ्तार।
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मौके से विभिन्न कम्पनियों के आर.ओ. बॉडी, मेंब्रेन, फिल्टर औऱ केन्ट के चिपकाने वाले स्टीकर तथा रैपर बरामद।
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केंट के फील्ड ऑफिसर की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कॉपीराइट एक्ट के तहत किया गया मुकदमा दर्ज।
इंदौर- दिनांक 05 सितंबर 2020- इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में कुछ लोग नकली कंपनियों के सामान पर केन्ट आर ओ के रैपर चिपकाकर, उन्हें असली केन्ट आर ओ कंपनी का सामान बताकर मार्केट में बेच रहे हैं जिससे कंपनी की छवि धूमिल हो रही है। इसके अलावा नकली सामान बनाकर मार्केट में बेचने वाले लोगों द्वारा कॉपीराईट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा है। सूचनाकर्ता ने स्वयं को केन्ट आर ओ कंपनी में कार्यरत् अधिकृत जांचकर्ता अधिकारी बताया जिसका काम म0प्र0 केन्ट आर ओ के प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच तथा केन्ट आर ओ कंपनी के नाम का दुरूपयोग कर नकली/बनावटी प्रोडक्ट को बाजार में बेचने वाली फर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करना है।
सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना कनाड़िया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये मानवता नगर में अमित जैन तथा नितिन जैन द्वारा आर ओ प्रोडक्ट को बनाये जाने वाली कंपनी पर छापामार कार्यवाही की जहां नकली सामानों के साथ आर ओ तथा उससे संबंधित पार्ट्स बनाये जा रहे थे जिन पर स्टीकर केन्ट आर ओ के चिपकाये जा रहे थे। इसी कंपनी के नाम का मार्क उपयोग कर कारखाने में आरोपीगण आर ओ बना कर सस्ते दामों में बेचकर केन्ट आर ओ को नुकसान पहुंचा रहे थे साथ ही शासन को भी राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे। उपरोक्त कार्यवाही में मौके से आरोपीगण 1. अमित जैन पिता प्रकाष जैन उम्र 36 वर्ष निवासी 334 सर्व सम्पन्न नगर इंदौर 2. नितिन जैन पिता प्रकाष जैन 39 वर्ष निवासी सदर के गिरफतार किया गया।
तथा मौके से 06 नग प्लास्टिक आर ओ 03 नग एक्वा क्राउन कंपनी के आर ओ 02 बॉडी एक्वा क्राउन कंपनी की, 06 नग एक्वागार्ड 01 केन्ट आर ओ, 02 नग म शीन आधी बनी हुई, 15 नग रैपर आर ओ केन्ट कंपनी के 14 मेम्ब्रेन, 04 फिल्टर पैक और तीन फिल्टर खुले हुये बरामद किये गये हैं तथा आरोपियों के विरूद्ध थाना कनाड़िया में अपराध क्रमांक 387/20 धारा 51, 63 कॉपीराईट एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
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