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·
कंपनी मालिक
सहित
कुल
02 आरोपी
गिरफतार।
·
गोदाम से
फर्जी
पते
के
लेबल,
पम्पलेट
व
विभिन्न
उर्वरक
संबंधी
दवाई
बनाने
में
प्रयोग
की
जाने
वाली
सामग्री
बरामद।
·
पुणे के
पते
पर
रजिस्टर्ड
कंपनी
इंदौर
में
हो
रही
थी
संचालित,
उर्वरक
के
उत्पादों
के
निर्माण
के
लिये
भी
नहीं
थी
पात्रता।
इंदौर- दिनांक 02 सितम्बर 2020- थाना क्राईम बांच इंदौर की टीम को
आज दिनांक 02.09.2020 को मुखबिर तत्र
के माध्यम से सूचना मिली
थी कि कुछ लोग
लसूड़िया मोरी इंदौर में एक गोदाम में
अवैध रूप से बायो केमिकल
प्रोडक्ट तथा उर्वरक उत्पादों का उत्पादन कर
रहे हैं तथा जिस कंपनी द्वारा यह उत्पादन किया
जा रहा है व कहीं
भीं पंजीकृत नहीं है ना ही
उसे ऐसे उत्पादों का निर्माण तथा
पैकिंग करने की मान्यता है।
सूचना पर क्राईम ब्रांच
इंदौर की टीम ने
मुखबिर से ज्ञात जानकारी
के आधार पर कार्यवाही करने
हेतु कृषि विभाग इंदौर व थाना लसूड़िया
पुलिस को अवगत कराया
तथा संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही
की कार्ययोजना बनाई। दिनांक 01.09.2020 को उपरोक्त गठित
टीम ने थाना लसूड़िया
क्षेत्रांतर्गत एसआर कम्पाउण्ड लसूड़िया मोरी देवास नाका क्षेत्र में स्थित मेसर्स अक्षित बायोटेक एण्ड केमिकल्स नामक फर्म पर छापामार कार्यवाही
की जहां से बड़ी संख्या
में फलोरा बायो प्रमोटर्स एवं अमेज ह्यूमिक में एबी कैमिकल कृष्ण अपार्टमेण्ट मिथाकली रोड अंकलेष्वर गुजरात के पते लिखे
रैपर, लेबल व पमप्लेट बरामद
हुये जोकि विभिन्न उत्पादों की पैकिंग पर
चिपकाये जा रहे थे।
इसी प्रकार अल्टा धूम अल्टीमेट क्लोरिंग वूस्टर में मेसर्स
अक्षित अक्षित बायोटेक एण्ड केमिकल के लेबल चिपकाये
जा रहे थे जिन पर
पता अभिनव अपार्टमेण्ट आंध्र रोड पुणे महाराष्ट्र लिखा था। उल्लेखनीय यह भी है
कि इसी गोदाम में इस प्रकार के
फर्जी पते लेख किये गये लेबल व पम्पलेट इत्यादि
प्रिंट किये जा रहे थे
जिन्हें इसी गोदाम में उत्पादन किये जाने वाले प्रोडक्ट की पैकिंग पर
चिकाया जा रहा था।
इसी प्रकार गोदाम में उत्पादित होने वाले उत्पाद गोल्ड ज्वाईम एल, सुपर्ब स्टीक, मेक्स प्लस, आदि पर का फर्जी
पते पर निर्माण होना
तथा गलत पते लिखे लेबल का चस्पा किया
जाना पाया गया। उपरोक्त कंपनी द्वारा जिन उत्पादों का निर्माण किया
जा रहा था क्या उनकी
मानकता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप
है इस संबंध में
कृषि विभाग द्वारा भी विभिन्न उत्पादों
के सैंपल मौके से जप्त किये
गये हैं जिनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर
अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त
कार्यवाही में गोदाम मालिक 1. सुनील पिता केदारनाथ जूनैजा उम्र 42 वर्ष निवासी सी समर पार्क
निपानिया इंदौर तथा 2. समीर उर्फ मोहसिन पिता मुस्ताक खान निवासी 136 ताजनगर खजराना इंदौर को पुलिस अभिरक्षा
में लिया जाकर थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 822/20 धारा 420, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध
कर विवेचना में लिया गया है व गोदाम
को साक्ष्य संकलन हेतु सील किया गया है। आरोपीगणों द्वारा अहमदाबाद, अंकलेष्वर, पुणे आदि के अलग अलग
जगहों के पते के
लेबल चिपकाकर, विभिन्न उर्वरक दवाईयों का उत्पादन किया
जा रहा था जिनमें दवाईयों
की मानकता भी संदेहास्पद प्रतीत
होती है। मौके से 600 लीटर से अधिक दवा
बनाने में प्रयोग किया जाना लिक्विड, विभिन्न बायो केमिकल्स, रैपर बनाने की मशीन, बजन
तौलने की मशीन, लेबल
चिपकाने तथा काटने की मशीन, पैकिंग
मशीन, आनुपातिक दृष्टि से केमिकल को
मिक्स करने की मशीन, दाना
मिक्सर मशीन, 100 से अधिक छोटे
बड़े साईज के ड्रम एवं
अन्य उपयोग की जाने वाली
सामग्री बरामद हुई है।
उल्लेखनीय यह भी है
कि उपरोक्त प्रापर्टी का मालिक मोहम्मद
सुलेमान खान पिता मोहम्मद लुकमान खान निवासी 2/2 प्रियदर्शनी कॉलोनी खजराना है जिसने इकरारनामा
लेख कर स्वयं के
आधिपत्य की जमीन अजय केसरी पिता मंगल केसरी निवासी महमूरगंज वाराणसी को किराये पर
दी थी। उपरोक्त
जमीन इकरारनामा के अनुसार अजय
केसरी के पास उपयोग
हेतु थी अतः उसने
सुनील जुनैजा को क्यों यह
गोदाम, कंपनी संचालित करने के लिये दिया
था इस संबंध में
तस्दीक की जा रही
है। यह भी विदित
हुआ है कि मेसर्स
अक्षित बायोटेक एण्ड केमिकल्स नामक फर्म अनुभव अपार्टमेण्ट आंध्र रोड पुणे महाराष्ट्र के पते पर
केवल विक्रय हेतु अनुबंधित तथा पंजीकृत है जिसके द्वारा
विक्रय किये जाने वाले उत्पादों का निर्माण मां
भगवती आवेरसीज सेक्टर 03 इंड्रस्टीयल एरिया पीथमपुर धार की कंपनी द्वारा
किया जाना पंजीकृत है। अतः लसूड़िया मोरी में उत्पादों का निर्माण तथा
विक्रय, संचालनालय किसान कल्याण विभाग की शर्तों का
उल्लंघन है जिस संबंध
में क्राइम ब्रान्च द्वारा कृषि विभाग की रिपोर्ट माँगी
गई है तथा ज्ञात
सभी बिन्दुओ के सम्बन्ध में
क्राइम ब्रान्च इंदौर द्वारा तफ्तीश की जा रही
है।
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