Tuesday, July 28, 2020

★ जॉब, तथा लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध क्राईम ब्रांच इंदौर ने किया मुकदमा दर्ज।

 

 

आरोपीगण, स्वयं को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, शासकीय अशासकीय कार्यालयों आदि का प्रतिनिधि, कर्मचारी अथवा अधिकारी बताकर लोगों को झांसा देकर करते थे ठगी।

आरोपियों ने विभिन्न बेवसाईट के हेल्पलाईन नम्बर की जगह छलपूर्वक स्वयं के फर्जी मोबाईल नम्बर किये अपलोड।

महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, असम, राजस्थान तथा म0प्र0 के ठग गिरोहों ने डिजिटल ट्रांजेक्श कराकर ठगे लाखों रूपये।

भादवि सहित आईटी एक्ट की धाराओं के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध, विवेचना जारी।

 


इंदौर- दिनांक 28 जुलाई 2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र (शहर) इंदौर द्वारा नौकरी लगवान, लोन दिलवाने, एवं अन्य इसी प्रकार केे प्रलोभन देकर लोगों के साथ अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा ऑनलाईन ठगी की शिकायतों की जांच हेतु विशेष टामों का गठन किया गया है जिसमें रोजाना विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों का प्रभावी पर्यवेक्षण कर अपुअ अपराध द्वारा क्राईम ब्रांच थाने में ठगी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कराया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

01. आवेदक अशोक साहू ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में गूगल पर सर्च किया था जिसके बाद उसके पास कॉल आया जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को फायनेंस कम्पनी का कर्मचारी होना बताया तथा आवेदक से लोन के नाम पर प्रोसेसिंग फीस व अन्य शुल्कों के नाम पर कुल 1,06,500/- रुपये ठग लिये।

02. आवेदिका श्रुति माहेश्वरी के साथ अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को प्रधानमंत्री लोन स्कीम के तहत लोन स्वीकृत करवाने के लिए प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्जेस के नाम पर 19000/- रुपये धोखाधड़ी कर छलपूर्वक ठग लिये।

03. आवेदक दीपक झाडे के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वंय को रिलायंस कम्पनी का कर्मचारी होना प्रदर्शित कर आवेदक से लोन के नाम पर कुल 16950/- रुपये ठगी कर सदोष अवैध लाभ प्राप्त किया गया ।

04. आवेदक भावेश पिता कन्हैयालाल चौहान के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को आदित्य बिरला कैपिटल कम्पनी का कर्मचारी होना प्रदर्शित कर लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्जेस  के नाम पर कुल 47899/- रुपये की धोखाधड़ी कारित की गई।

05. आवेदिका रेखा सूर्या ने अखबार में लोन संबंधी विज्ञापन देखा जिसमें दिए गए मो.न.प संपर्क करने पर अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को हिन्दूस्तान फायनेंस कम्पनी का कर्मचारी होना प्रदर्शित कर और आवेदक को विश्वास में लेकर लोन सेंक्शन करवाने के नाम पर कुल 42,620/- रुपये की धोखाधड़ी पूर्वक ठगी कारित की गई।

06. आवेदक लक्की चौधरी द्वारा नौकरी डॉट काम पर जॉब हेतु आनलाईन अप्लाय किया गया जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को नेशनल मार्क फाईनेंस प्राईवेट लिमि. कम्पनी का कर्मचारी बताया और जॉब दिलाने के लिए कुल 4250/- रुपये ठग लिये।

07. आवेदिका आयुषी पंवार के साथ अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर स्वयं को प्राईवेट फायनेंस कम्पनी का कर्मचारी होना प्रदर्शित कर एजुकेशन लोन दिलाने के लिए 87500/- धोखाधड़ी पूर्वक ठग लिये।

08. आवेदक अब्दुल नासिर ने फेसबुक पर बजाज फायनेंस का विज्ञापन देखा जिससे संपर्क करने पर अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को बजाज फायनेंस कम्पनी का कर्मचारी होना बताकर आवेदक से लोन के नाम पर कुल 20364रुपयेधोखाधड़ी ठग लिये। 

    उपरोक्त शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्रों की क्राईम ब्रांच इंदौर की टीमों द्वारा जांच की गई जिसमें षणयंत्रपूर्वक, छल करते हुये अवैध लाभ अर्जित करने हेतु प्रयोग किये जाने वाले मोबाईल धारकों/बैंक खातों की जानकारी डिजिटल कैश ट्रांजेक्शन के लिये प्रयोग किये जाने माबाईल वैलेट के केवायसी तथा अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर कुल 22 आरोपियों की पहचान सुनिष्चित कर उनके विरूद्ध थाना अपराध शाखा इंदौर में अपराध क्रमांक 07/2020 धारा-419, 420, 120 बी भादवि. एवं 43, 66 आई.टी.एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लियागयाहै। 

 आरोपीगण स्वयं को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, शासकीय अशासकीय कार्यालयों आदि का प्रतिनिधि, कर्मचारी अथवा अधिकारी होना प्रदर्शित कर लोगों के साथ लोन दिलाने, नौकरी लगवाने, आदि का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों व वैलेटों में रुपये हस्तांतरण कराकर षणयंत्रपूर्वक, छल करते हुये अवैध लाभ अर्जित करते थे। ठगी करने वाले आरोपियों ने संबंधित बेवसाईट पर छलपूर्वक स्वयं के फर्जी मोबाईल नम्बर अपलोड कर उपयोग में लिये जिससे लोगों भरोसा जीता जा सके तथा वह उन्हें आसानी से ठगी का शिकार बना सकें। पंजीबद्ध प्रकरण के संबंध में आरोपियों बुलधाना महाराष्ट्र, रोहताक हरियाणा, पुथ कला नार्थ वेस्ट दिल्ली, रानी गछी नोर्थ 24 परगना खास बालंदा वेस्ट बंगाल  नवगढी जिला मुंगेर बिहार, नागपुर महाराष्ट्र, राम नगर शाहद्रा उत्तर पूर्वी दिल्ली , ढोगर आलमगीरपुर  उत्तरप्रदेश, मोदीनगर उत्तर प्रदेश,सबोली रोड मामूर पुरा नरेला उत्तर पश्चिम दिल्ली, विक्रम खेरा इटकुती उत्तर प्रदेश, तुलापुर बहदुरन संतरविदास नगर पोस्ट सुरिआवन उत्तर प्रदेश,मनीरामपुर भाबई रामकृष्णपुर मगराहट साऊथ 24 परगना पश्चिम बंगाल, जिलकाखट पोस्ट बारकलाचोका थाना  कलाईगॉव उदलगिरी बतोद असम, आदि जगहों के रहने वाले हैं जिसमें शेष कई अन्य आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है ज्ञात 22 आरोपियों की अधिकांश लोकेशन बिहार राज्य जिला नवादा, रोहताश, उत्तर प्रदेश राज्य जिला मेरठ ,हरियाणा राज्य जिला महिन्दरगढ, मध्यप्रदेश जिला इंदौर, नई दिल्ली, नोएडा आदि शहरों में होना पाई गई है जिन्होंनें आवेदकों के साथ करीबन 3,45,083/- राशि की छलपूर्वक ठगी कारित की है जिनकी धरपकड़ की जायेगी।


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