Thursday, July 2, 2020

· थाना क्षिप्रा के डेढ वर्ष पुराने अन्धे कत्ल का खुलासा , एक आरोपी क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में ।



·        क्राईम ब्रांच व थाना क्षिप्रा की सयुक्त कार्यवाही में आरोपी शैलेन्द्र सिंह पवार नि.देवास गिरफ्तार , घटना में प्रयुक्त पिस्टल मय 05 कारतुस के बरामद।
·        वाईन शॉप के मैनेजर मृतक रुपेश चौधरी के द्वारा की गई मारपीट का बदला लेने के लिये आरोपी ने अपने साथी टारजन के साथ मिलकर मृतक के सिर में मारी थी गोली, घटना में टारजन भी है आरोपी।
·        आरोपी शैलेन्द्र सिहं के विरुद्ध रतलाम , मंदसौर , देवास , तथा इन्दौर में हत्या , हत्या के प्रयास एवं अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज है । आरोपी टारजन भी है क्षिप्रा मर्डर केस में वांटेड , वर्तमान में सागर जेल में निरुद्ध ।
·        आरोपी को थाना क्षिप्रा क्षेत्रांतर्गत अपराध करने की नियत से घुमते मय पिस्टल व राउंड के पकडा , पूछताछ पर मैनेजर रुपेश चौधरी की हत्या का किया खुलासा ।

इंदौर- दिनांक 02 जुलाई 2020- श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा एवं  पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा अज्ञात मर्डर के प्रकरणों के खुलासे व आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री राजेश दण्डोतिया को उपरोक्त संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारत्मय में उप पुलिस अधीक्षक अपराध एवं थाना अपराध शाखा की टीम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा लम्बे समय से अन्धे कतल के खुलासे हेतु निर्देशित किया गया था।

                इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम के द्वारा थाना क्षिप्रा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 17/2019 धारा 302 भा.द.वि. एवं 25,27 , आर्स एक्ट आरोपी अज्ञात , मृतक - मैनेजर रुपेश चौधरी निवासी डकाच्या याना क्षिप्रा जिला इन्दौर के संबंध में विश्वस्थ सूत्रो से असूचना का संकलन करते हुये कार्यवाही की गई । यह कि दिनांक 12.01.2019 को प्रार्थी मयंक कुमार मांझी निवासी - एम.आई.जी कालोनी इन्दौर ( वर्तमान- राकी का ढाबा ग्राम इकाच्या ) के द्वारा मृतक मैनेजर रुपेश चौधरी निवासी - डकाच्या के संबंध में अज्ञात आरोपी के द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या करने के संबंध में रिपोर्ट की गई थी । जिस पर थाना क्षिप्रा में उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया उक्त अपराध के संबंध में अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु लगातर प्रयास किये गये पंरतु सफलता नही मिली।
                उक्त अपराध की पतारसी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में क्राईम ब्रांच की टीम के द्वारा विगत 02-03 माह से उक्त संबंध में असूचना संकलन करते हुये कार्यवाही की गई जिसमें दिनांक 01.07.2020 को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई की मृतक रुपेश चौधरी का वादविवाद आरोपी शैलेन्द सिंह पवार पिता स्व.गोविन्द सिह पवार उम 32 साल निवासी देवास से घटना दिनांक 11.01.2019 से 10 माह पूर्व डाकच्या वाईन शॉप के पास रोड पर हुआ था तब मृतक के द्वारा आरोपी के साथ मारपीट की थी और हेलमेट से आरोपी के जबडे व कनपट्टी पर चोट पहुचाई थी जिस कारण आरोपी के द्वारा उसका 02-03 माह तक इलाज देवास में कराया गया परंतु आरोपी के द्वारा अपनी इज्जत के चलते किसी थाने में रिपोर्ट नही की गई , मृतक की मारपीट को उसके द्वारा अपनी प्रतिष्ठा व इज्जत का सवाल बना लिया और मृतक की हत्या करने की नियत से सही मौके का इंतजार करता रहा और दिनांक 11.01.2019 को रात्री करीब 10.00 से 11.00 बजे के माध्य आरोपी शैलेन्द्र पवार अपने अन्य साथी टारजन के साथ उसकी मोटर सायकल पल्सर पर घटना स्थल राकी का ढाबा ए.बी. रोड डकाच्या इन्दौर पर छोड दिया और रोड की दुसरी तरफ चौकसी कर इंतजार करता रहा ताकि आरोपी शैलेन्द्र पवार के द्वारा की जाने वाली घटना को कोई ना देख सके । मृतक रुपेश चौधरी निवासी डकाच्या , वाईन - शॉप में मैनेजर था और घटना दिनांक को अपनी मोटर सायकिल अपाची एम.पी .09 VD - 7866 को लेकर ए.बी रोड तरफ निकला था जिसे वाईन शॉप के पास में ही आरोपी शैलेन्द्र पवार दवारा अंधेरे का फायदा उठाते हुये लिफ्ट मांगी और मृतक की मोटर सायकल के पीछे बैठ गया और 500 मीटर आगे जाने पर मोटर सायकिल मृतक से रुकबाई गई । और मौका पाते ही पीछे बैठे आरोपी ने मृतक रुपेश चौधरी के सिर में पीछे की तरफ कान के पास सटाकर लगातर दो फायर किये गये और मृतक मोटर सायकिल सहित गिर गया और आरोपी शैलेन्द्र पवार अपने साथी टारजन के साथ में मोटर सायकिल से चले गये । घटना स्थल से मृतक की मोटर सायकिल व दो चले कारतुस के खोखे भी क्षिप्रा पुलिस के द्वारा जप्त किये गये थे ।

                आरोपी शैलेन्द्र सिहं से पूछताछ पर बताया कि इसके द्वारा पहला अपराध वर्ष 2009 धारा 302 मंदसौर में अपने दोस्त सतपाल सिंह और अन्य के साथ मिलकर गबरू पठान का मर्डर किया जिसका अपराध थाना सिटी कोतवाली मंदसौर में पंजीबद्ध है इसका दूसरा अपराध वर्ष 2013 धारा 307 साथी रितेश राठौर एवं दिलीप ढोली एवं के साथ मिलकर बोरा को जान से मारने का प्रयास किया था जिस संबंध में थाना सिटी कोतवाली मंदसौर में अपराध पंजीबद्ध है ।इसका तीसरा अपराध दोस्तों टार्जन , और अन्य के साथ मिलकर पप्पू सेक्सी को जान से मारने का प्रयास किया जिस संबंध में जिला रतलाम थाना चांदनी चौक में अपराध पंजीबद्ध है । इसका चौथा अपराध धारा 25/27 आर्स एक्ट है और इसका पांचवा अपराध धारा 25/27 आर्स एक्ट थाना माधवनगर उज्जैन वर्ष 2014 है । इसका छठा अपराध धारा 307 भादवि थाना नाहरदरवाजा जिला देवास वर्ष 2015 साथी प्रदीप सिंह बैस और राहूल सिंह पवार के साथ मिलकर हावाई फायरिंग की थी । इसका सतवा अपराध धारा 307 भादवि थाना औद्दोगिक क्षेत्र जिला देवास वर्ष 2018 साथी कपील सिलावट के साथ मिलकर कमल आहूजा पर गोली चलाई थी । आरोपी शैलेन्द्र पवार से अन्य घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है और अन्य अपराधिक रिकार्ड के संबंध में जानकारी ली जा रही है । उक्त मर्डर के खुलासे में लगी टीम को उचित इनाम देने की घोषणा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की गई है ।





No comments:

Post a Comment